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लाभुकों को खाद्यान्न मिलने में मिली शिकायत तो रद होगा लाइसेंस

देवघर : जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को चेताया। कहा कि यदि

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Feb 2019 07:45 PM (IST)Updated: Sat, 16 Feb 2019 07:45 PM (IST)
लाभुकों को खाद्यान्न मिलने में मिली शिकायत तो रद होगा लाइसेंस
लाभुकों को खाद्यान्न मिलने में मिली शिकायत तो रद होगा लाइसेंस

देवघर : जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को चेताया। कहा कि यदि लाभुकों को ऑनलाइन एंट्री या ऑफ लाइन एंट्री के बाद खाद्यान्न और रसीद नहीं मिलने की शिकायत मिलेगी तो दुकान का लाइसेंस रद कर दिया जाएगा।

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पंचायत प्रशिक्षण केंद्र (डाबर ग्राम) में खाद सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग की ओर से विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें ई-पॉश मशीन के संचालन व उससे उपजने वाली समस्या पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश ने विस्तार से चर्चा की। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को ई-पॉश के तहत बायोमैट्रिक खाद्यान्न वितरण व ई-पॉश रसीद उपभोक्ता को देने की विस्तृत जानकारी दी गई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने हिदायत दी कि सफलतापूर्वक ऑनलाइन एंट्री के बाद निर्धारित मात्रा में लाभुकों को खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराएं। यदि ऐसा नहीं करने की शिकायत मिलेगी तो लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। जन वितरण प्रणाली के तहत ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बाद रसीद भी देनी है। प्रशिक्षण के बाद इवीएम एवं वीवीपैट से संबंधित नई पद्धति का प्रदर्शन कर इससे जुड़ी जानकारी भी दी गई।


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