नगर परिषद की दुकानों से नहीं बिकेगी शराब
नगर परिषद के स्टालों में शराब की दुकान खोलकर या फिर किराए पर शराब दुकान चलाने वाले स्टॉल धारकों का एकरारनामा रद होगा।
मधुपुर (देवघर) : नगर परिषद के स्टालों में शराब की दुकान खोलकर या फिर किराए पर शराब दुकान चलाने वाले स्टॉल धारकों का एकरारनामा रद होगा। इसके लिए नगर परिषद तैयारी कर रही है। वैसे पांच स्टॉल धारकों को नोटिस भेजा गया है जो शराब की दुकान चला रहे हैं या फिर बिक्री करवा रहे हैं। नगर परिषद के उपाध्यक्ष जियाउल हक ने शनिवार को कहा कि किसी भी हाल में नगर परिषद के दुकान से शराब की बिक्री नहीं होगी। नियम का उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में इस तरह की दुकानें खोलने के लिए नगर परिषद बोर्ड का निर्णय लेकर ही एनओसी प्रदान करेगी। इससे पूर्व भी मधुपुर के स्टेशन रोड, एसआर डालमिया रोड, नेताजी सुभाष चंद्र रोड में संचालित सभी पांचों दुकान को पहले ही शराब बिक्री बंद किए जाने की बात कही जा चुकी है। इसके बावजूद दुकानों में सरकारी शराब की दुकान संचालित है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की दुकान में शराब दुकान संचालित होने की सूचना उपायुक्त व उत्पाद अधीक्षक को दी गई है।