छोटू तुरी हत्याकांड में चार अभियुक्तों को उम्र कैद
संवाद सूत्र देवघर शहर के चर्चित छोटू तुरी हत्याकांड मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
संवाद सूत्र, देवघर: शहर के चर्चित छोटू तुरी हत्याकांड मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम बीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस तथा गवाहों के बयान को सुनने के बाद सुनील कुमार दास उर्फ लफ्फु दास, कल्लू साह उर्फ कारू साह, वीरू कुमार राउत और प्रियांशु शेखर उर्फ रोशन राउत उर्फ कुंदन कुमार
को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भादवि की धारा 302/34,449,504 के तहत प्रत्येक पर 61 हजार का जुर्माना लगाया गया है। वहीं प्रियांशु शेखर उर्फ रोशन राउत उर्फ कुंदन कुमार को दस हजार अतिरिक्त जुर्माना मिलाकर 71 हजार हो गया। कोर्ट ने सभी सजा साथ चलने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन साल अतिरिक्त सजा होगी। मामले के दो आरोपित संतोष राउत व आजाद कुमार चौहान को संदेह का लाभ देकर 29 नवंबर को ही रिहा करने का आदेश दिया गया था। चार अभियुक्तों का फैसला कोर्ट ने सात दिसंबर के लिए सुरक्षित रखा था। घटना के सूचक मृतक का छोटा भाई मदन तुरी उर्फ बबलू कुमार ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ कुंडा थाना क्षेत्र के ठाढी़ दुलमपुर गांव स्थित मृतक के निर्माणाधीन मकान में घुसकर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कुंडा थाना कांड संख्या 63/ 2020 के तहत मुकदमा दायर किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 19 लोगों की गवाही ने घटना को सत्य साबित किया। अनुसंधानकर्ता ने 29 जनवरी 2021 को आरोप गठित की। घटना तीन जून 2020 को घटी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से आनंद कुमार चौबे व सूचक की ओर से राजकुमार शर्मा तथा बचाव पक्ष की ओर से इशहाक अंसारी, अमर कुमार सिंह प्रीतम आनंद आदि ने बहस किया था। यह मामला सरकार बनाम सुनील कुमार दास के बीच सत्र वाद संख्या 104/2020 के तहत चली।