दुष्कर्मी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
दुष्कर्मी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
देवघर : नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मोहम्मद नसरुद्दीन की अदालत ने दोषी पाकर नगर थाना क्षेत्र के सिघवा निवासी मंटू महतो (25 वर्ष) को दोषी पाकर 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की। वहीं 60 हजार जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। यह घटना 2 मार्च 2015 की है। पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ 9 मार्च 2015 को महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें जिक्र है कि नाबालिग 2 मार्च 15 को माध्यमिक परीक्षा देने के लिए कॉलेज आ रही थी। इसी दौरान आरोपित ने उसका अपहरण कर दुष्कर्म किया। घटना में कुल छह लोगों की गवाही हुई है। अभियोजन पक्ष की ओर से ब्रह्मदेव पांडे तथा बचाव पक्ष की ओर के अधिवक्ता ने मामले में पैरवी की।