देवघर में बिना NOC नहीं बिकेगा मटन: नगर निगम का सख्त रुख, 100 रुपये में आवेदन के साथ बदलेंगे नियम
देवघर नगर निगम क्षेत्र में मटन बिक्री के लिए अब निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य होगा। झारखंड ...और पढ़ें

देवघर में बिना NOC नहीं बिकेगा मटन (AI Generated Image)
HighLights
मटन बिक्री के लिए नगर निगम से एनओसी अनिवार्य।
एनओसी हेतु आवेदन के बाद दुकान का होगा निरीक्षण।
बिना एनओसी के बिक्री करने पर होगी कार्रवाई।
जागरण संवाददाता, देवघर। नगर निगम क्षेत्र में मटन बिक्री के लिए पहले निगम से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) लेना होगा, इसके बाद भी दुकान में मटन की बिक्री किया जा सकेगा। वहीं, ऐसा नहीं किया तो नियमानुसार मटन बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी आदेश के आलोक में मांस की बिक्री से जुड़े कारोबार के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत नगर निकाय क्षेत्र में बिना एनओसी के मटन बिक्री नहीं किया जा सकेगा।
नए नियम के अनुसार, एनओसी के लिए संबंधित नगर निकाय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। इसके साथ 100 रुपये जमा करना पड़ेगा। इसके बाद एनओसी जारी करने से पहले नगर निकाय की अधिकृत टीम बिक्री केंद्र का स्थल निरीक्षण करेगी।
निरीक्षण के दौरान दुकान में पानी की उपलब्धता, साफ-सफाई, जल निकासी, वेंटिलेशन, मांस के सुरक्षित रखरखाव तथा कचरा निस्तारण की व्यवस्था की जांच की जाएगी। मांस की बिक्री के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। एनओसी की वैधता संबंधित लाइसेंस की अवधि तक रहेगी।
लाइसेंस के नवीनीकरण के समय नया एनओसी लेना होगा। नगर निकाय द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। बहुत जल्द देवघर नगर निगम क्षेत्र में इसकी प्रक्रिया शुरू करने जा रही है।
