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हत्यारोपित पति को सात वर्ष का सश्रम कारावास

देवघर: जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय विजय कुमार की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपित न

By JagranEdited By: Published: Mon, 19 Mar 2018 08:22 PM (IST)Updated: Mon, 19 Mar 2018 08:22 PM (IST)
हत्यारोपित पति को सात वर्ष का सश्रम कारावास
हत्यारोपित पति को सात वर्ष का सश्रम कारावास

देवघर: जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय विजय कुमार की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपित नगर थाना क्षेत्र के परमेश्वर दयाल रोड बरमसिया निवासी शुभाशीष कुमार मंडल को दोषी पाकर सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मामले के अन्य आरोपी ससुर प्रमोद कुमार मंडल, भैंसुर देवाशीष मंडल व सास दमयंती देवी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया।

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दुमका जिले के दुधानी निवासी मृतका अलका चौधरी के भाई दीपक कुमार चौधरी ने अपने बहनोई व ससुरालवालों पर एकमत होकर दहेज के लिए बहन व भांजा आर्यन कुमार की हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना 7 जनवरी 2005 की है। वादी ने बताया था कि मृतका की शादी 2001 में हुई थी। शादी के कुछ वर्षो बाद दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को प्रताड़ित किया जाने लगा। 7 जनवरी 2005 को आरोपितों ने जलाकर मां-बेटे की हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों ने घटना की पुष्टि की। अभियोजन पक्ष की ओर से ब्रह्मदेव पांडेय तथा बचाव पक्ष की ओर से सुमन कुमार सिन्हा ने मामले में पैरवी की।


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