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आसनसोल डीआरएम पर सर्टिफिकेट केस

जागरण संवाददाता, देवघर : आसनसोल डीआरएम पर 1.98 करोड़ हो¨ल्डग टैक्स बकाया रखने का सटि

By JagranEdited By: Published: Fri, 11 Jan 2019 07:02 AM (IST)Updated: Fri, 11 Jan 2019 07:02 AM (IST)
आसनसोल डीआरएम पर सर्टिफिकेट केस
आसनसोल डीआरएम पर सर्टिफिकेट केस

जागरण संवाददाता, देवघर : आसनसोल डीआरएम पर 1.98 करोड़ हो¨ल्डग टैक्स बकाया रखने का सर्टिफिकेट केस किया गया है। जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी ने पूर्व रेलवे आसनसोल के मंडलीय प्रबंधक को एक चेतावनी नोटिस जारी किया है। 3 मार्च 2019 से पहले पूरी राशि जमा कर न्यायालय में हाजिर होने का आदेश जारी किया है।

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आदेश में कहा गया है कि यदि 3 मार्च तक वह बकाया राशि जमा कर नीलाम पत्र पदाधिकारी के कोर्ट को अवगत नहीं कराते हैं तो बाध्य होकर कुर्की जब्ती के साथ साथ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया जाएगा।

मधुपुर नगर पर्षद ने किया है क्लेम

मधुपुर नगर पर्षद को 2005-6 तक रेलवे ने किराया दिया। इसमें रेलवे स्टेशन हो¨ल्डग नंबर 217 फुटबॉल ग्राउंड (मधुमिता सिनेमा हाल) हो¨ल्डग नंबर 218 एवं 136.5 एकड़ रिक्त भूखंड जिसका हो¨ल्डग नंबर 219 है। यह मामला कार्यपालक पदाधिकारी नगर पर्षद बनाम डीआरएम आसनसोल है।

नीलाम पत्र पदाधिकारी ने वाद संख्या 33/18-19 के तहत लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत नवंबर 2018 को नोटिस किया है। जिसमें कहा गया है कि 1,98,62,295 रूपया बकाया है। जिच का कारण व प्रावधान

नियमावली कहता है कि 1.4.1936 के पहले की रेलवे संपत्ति पर टैक्स लगेगा। यदि 1.4.1936 के बाद हो¨ल्डग है तो सर्विस चार्ज लगेगा। कार्यालय सूत्रों का कहना है कि रेलवे की ओर से 2006-07 से हो¨ल्डग देना बंद कर दिया गया है। इसे लेकर दो बार नीलाम पत्र पदाधिकारी की ओर से नोटिस भेजा जा चुका है। 2018 के अंतिम तिमाही में एक बार फिर नगर पर्षद की ओर से नीलाम पत्र कार्यालय को बकाया के बाबत हाजिरी लगायी गयी। तब जाकर नोटिस भेजा गया है।

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रेलवे स्टेशन, फुटबॉल ग्राउंड समेत तीन हो¨ल्डग का 1.98 करोड़ बकाया भुगतान को लेकर मधुपुर नगर पर्षद के कार्यपालक दंडाधिकारी ने आग्रह किया था। जिसे लेकर दो बार पहले भी पत्र दिया गया था। इस बार अंतिम चेतावनी दी गयी है। यदि 8 मार्च तक राशि जमा कर उनके कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा।

समीर अल्फ्रेड, जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी देवघर।


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