30 अप्रैल तक बाबा मंदिर में दोपहर ढ़ाई बजे तक जलार्पण
संवाद सूत्र देवघर कोरोना संक्रमण के बढ़ने के कारण विश्व प्रसिद्ध बाबा मंदिर में 30 अप्रैल तक
संवाद सूत्र, देवघर: कोरोना संक्रमण के बढ़ने के कारण विश्व प्रसिद्ध बाबा मंदिर में 30 अप्रैल तक दोपहर ढ़ाई बजे तक ही आम श्रद्धालु बाबा की पूजा अर्चन कर सकेंगे। शनिवार से यह व्यवस्था सख्ती से लागू हो गयी। दोपहर 2:30 बजे के बाद बाबा मंदिर का कपाट आम भक्तों के लिए बंद कर दिया गया। मंदिर प्रांगण से भक्तों व दुकानदारों को बाहर जाने की अपील की गई। शाम में श्रृंगार पूजा होने के बाद रात आठ बजे मंदिर के चारों मुख्य दरवाजा पर ताला लटका दिया गया। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि कोरोना के बढ़ने के कारण सुरक्षा के लिहाज से यह व्यवस्था की गई है। रात आठ बजे मंदिर बंद हो जाएगा। उसके बाद किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। बाजार भी रात आठ बजे के बाद नहीं खुलेगा। दवा की दुकान खुली रहेंगी। रविवार की बंदी को लेकर निर्णय लिया जा रहा है ताकि आवाम को परेशानी नहीं हो। जरूरत के सामान मिलते रहेंगे। वहीं होटल, रेस्तरां से होम डिलिवरी होगी। लेकिन वह बंद रहेंगे। यदि किसी ने नियम की अवहेलना की तो प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा।
उपायुक्त ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के प्रभाव को रोकने, बचाव एवं इसके संभावित प्रसार के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। 30 अप्रैल तक इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को निर्देश जारी किया गया है।
सभी विद्यालय एवं शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, ऑनलाइन शिक्षण का कार्य जारी रखेंगे। 10 वीं एवं 12 वीं वर्ग के छात्र-छात्राओं द्वारा बोर्ड परीक्षा दी जाएगी, इसलिए ऑफलाइन क्लास करने की छूट रहेगी। लेकिन अभिभावक की सहमति आवश्यक है।
जिले की सभी दुकान, व्यवसायिक संस्थान, रेस्तरां, क्लब रात 8 बजे के बाद नहीं खुले रहेंगे। रेस्तरां, होम डिलेवरी तथा टेक होम सेवा दे सकेंगे।
सभी जगह मास्क लगाकर रहना अनिवार्य है। बिना मास्क के किसी भी सार्वजनिक, सरकारी कार्यालय, धार्मिक स्थान, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस, टैक्सी, ऑटो पड़ाव स्थल, मॉल में प्रवेश पर रोक हो गयी है। सभी पार्क बंद रहेंगे।
खेल-कूद के आयोजन पर रोक लगाते हुए जिम एवं स्वीमिग पूल के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। स्टेडियम का उपयोग मात्र खेल प्रशिक्षण के लिए किया जा सकेगा।
बैंक्वेट हॉल का उपयोग केवल शादी एवं श्राद्ध के लिए किया जा सकेगा परन्तु शादी में अधिकतम 200 एवं श्राद्ध में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
रेस्तरां में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही बैठ सकेंगे।
धार्मिक स्थलों पर 50 प्रतिशत लोग इकट्ठा हो सकेंगे, परंतु सामाजिक दूरी एवं मास्क की अनिवार्यता रहेगी।
मधुपुर विधानसभा उप चुनाव को देखते हुए विधानसभा क्षेत्र में राजनैतिक जमावड़ों पर नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार किया जा सकेगा।
बाबा बैद्यनाथ मन्दिर, मन्दिर परिसर में अवस्थित अन्य मन्दिरों के अतिरिक्त जिला के सभी मंदिरों में तत्काल प्रभाव से रात्रि 8 बजे के बाद श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश पर पूर्ण बंदी होगी।