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अनाधिकृत रूप से न खींचें ट्रेन की जंजीर

आसनसोल रेल मंडल के वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर आरपीएफ मधुपुर ने शनिवार को मदनकट्टा व जोड़ामोड़ स्टेशन पर यात्रियों के बीच सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 21 Sep 2019 07:43 PM (IST)Updated: Sun, 22 Sep 2019 06:42 AM (IST)
अनाधिकृत रूप से न खींचें ट्रेन की जंजीर
अनाधिकृत रूप से न खींचें ट्रेन की जंजीर

देवघर : आसनसोल रेल मंडल के वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर आरपीएफ मधुपुर ने शनिवार को मदनकट्टा व जोड़ामोड़ स्टेशन पर यात्रियों के बीच सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। मौके पर इंस्पेक्टर इंचार्ज अशीष कुमार सरकार ने बताया कि अनाधिकृत रूप से ट्रेन का जंजीर खींचना कानूनन अपराध है। जंजीर खींचने के दौरान पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना अथवा एक साल की सजा हो सकती है। सफर के दौरान यात्री के सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी यात्री ट्रेन में सफर के दौरान दरवाजा पर खड़ा नहीं रहना चाहिए और न ही चलती ट्रेन में उतरना या चढ़ना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने का सामान ना लें, इससे आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं।

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वहीं उन्होंने स्टेशन परिसर या ट्रेन में कोई भी लावारिस सामान देखकर तुरंत इसकी सूचना नजदीकी आरपीएफ व जीआरपी थाना को देने को कहा। सफर के दौरान किसी भी तरह की परेशानी होने पर हेल्पलाइन नंबर 182 पर कॉल करें। मौके पर सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार के अलावा रेलवे सुरक्षा बल के कई जवान मौजूद थे।


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