सरकारी जमीन पर कब्जा के मामले में प्रशासन सख्त
देवघर के अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी विशाल सागर ने एएस कॉलेज (विज्ञान शाखा) के समीप सरकारी जमीन और तालाब पर कब्जा किए जाने की शिकायतों को गंभीरता से लिया है।
देवघर : देवघर के अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी विशाल सागर ने एएस कॉलेज (विज्ञान शाखा) के समीप सरकारी जमीन और तालाब पर कब्जा किए जाने की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। इस मामले में प्राप्त हो रही जनशिकायतों को संज्ञान में लेते हुए एसडीओ ने विपक्षी द्वितीय पक्ष के नौ व्यक्तियों जिसमें काशी पंडित, पंकज पंडित, गुड्डू पंडित, राजीव पंडित, अशोक पंडित, मुन्ना पंडित, लक्ष्मण पंडित, राहुल कुमार, राजीव कुमार का नाम शामिल है को 18 जनवरी को अनुमंडल न्यायालय में उपस्थिति होने का निर्देश दिया है। इसके अलावा धारा 110 के अंतर्गत न्यायालय में उपस्थित होकर एक साल तक शांति कायम रखने के लिए प्रत्येक को 20-20 हजार रूपये का बंध पत्र उसी राशि के एक-एक प्रतिभूत के साथ दाखिल करने का आदेश अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिया गया है। एसडीओ ने यह भी निर्देश दिया है कि कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाए जिससे शांति भंग हो और जन शांति में खलल हो। इस बावत उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी एवं अंचलाधिकारी को भी आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया है। उन्होंने इस मामले में अंचलाधिकारी को निर्देश दिया है कि उक्त कार्य के जांच प्रतिवेदन को तीन दिनों के भीतर अनुमंडल कार्यालय को समर्पित करें।
संबंधित संवेदक पर कार्रवाई करने की भी अनुशंसा : इसके अलावा अनुमंडल पदाधिकारी ने रेलवे ओवरब्रिज के मलवे को तालाब में भरने की मिल रही शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए रेलवे को पत्राचार कर संबंधित मामले में संवेदक की मिलीभगत से अवगत कराया है। साथ ही संबंधित संवेदक पर कार्रवाई करने की भी अनुशंसा की है। एसडीओ के मुताबिक चूंकि आवेदक मोहन पंडित द्वारा मुख्यमंत्री को भी आवेदन समर्पित किया है और यह आवेदन अपर समाहर्ता को संबोधित है और अपर समाहत्र्ता के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विपक्षी द्वितीय पक्ष द्वारा जमाबंदी बांध को अवैध ढंग से निर्माण कार्य कराने को लेकर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसकी वजह से शांति भंग होने की संभावना बनी रहती है। जिससे शांतिभंग होने की सम्भावना लगातार बनी रहती है। एसडीओ के मुताबिक पूर्व में भी अवैध कब्जे की मिल रही शिकायतों को लेकर उनके स्तर से जांच की गई थी। इसमें पाया गया कि कुछ लोगों द्वारा एएस कॉलेज (विज्ञान शाखा) के समीप खाली पड़ी सरकारी जमीन पर मूर्ति स्थापित कर उस जगह को अवैध रूप से घेरने का प्रयास किया जा रहा था जिस पर कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी की गई थी।