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चारा घोटाले की तरह मोपेड, बाइक व ऑटो से ढोया बालू, लीजधारकों पर प्राथमिकी

झारखंड के चतरा जिले में निरंजना नदी के बालू घाट के तीन लीज धारकों के भंडारण केंद्रों से मोपेड, बाइक और ऑटो से बालू की ढुलाई की गई है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Mon, 12 Nov 2018 07:08 PM (IST)Updated: Mon, 12 Nov 2018 07:08 PM (IST)
चारा घोटाले की तरह मोपेड, बाइक व ऑटो से ढोया बालू, लीजधारकों पर प्राथमिकी
चारा घोटाले की तरह मोपेड, बाइक व ऑटो से ढोया बालू, लीजधारकों पर प्राथमिकी

जागरण संवाददाता, हंटरगंज (चतरा)। चारा घोटाले में जिस तरह घोटालेबाजों ने स्कूटर पर पशुओं को ढोने का अविश्वनीय कारनामा कर दिखाया था। कुछ -कुछ इसी तरह का घपला चतरा जिले में भी सामने आया है। जिले के निरंजना नदी के बालू घाट के तीन लीज धारकों के भंडारण केंद्रों से मोपेड, बाइक और ऑटो से बालू की ढुलाई की गई है। यह तथ्य जिला खनन पदाधिकारी अजीत कुमार की जांच में सामने आया है। सोमवार को उन्होंने हंटरगंज थाने में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई।

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प्राथमिकी के मुताबिक, 7940 खेप बालू की ढुलाई लीजधारक पूजा इंटरप्राइजेज, शक्ति ङ्क्षसह और मुन्ना ङ्क्षसह के भंडारण केंद्रों से कराई गई। ढुलाई कार्य में 51 वाहनों का इस्तेमाल किया गया। उनके मालिकों पर भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। भंडारण केंद्रों के मालिकों ने ढुलाई से संबंधित ई-चालान खनन विभाग को सौंपा। उसमें ढुलाई में उपयोग किए गए वाहनों का विवरण भी उपलब्ध कराया गया है। छानबीन से पता चला कि इनमें से ज्यादातर वाहनों के नंबर मोपेड, बाइक, ऑटो समेत गैर व्यावसायिक वाहनों के है।

जांच में पाया गया कि पूजा इंटरप्राइजेज की 15 गाड़ियों से 1025 खेप बालू की ढुलाई कराई गई। इसी प्रकार मुन्ना ङ्क्षसह के भंडारण केंद्र से 25 गाडिय़ों के माध्यम से 5950 के खेप और शक्ति ङ्क्षसह के भंडारण केंद्र से 11 गाडिय़ों से 960 खेप बालू की ढुलाई कराई गई। जिला खनन पदाधिकारी की मानें तो इस कार्य में प्रयुक्त वाहनों के नंबर मोपेड, बाइक, कार, ऑटो, बस, ट्रैक्टर व अन्य गैर व्यवसायिक वाहनों के हैं। यह झारखंड मिनरल्स रूल 2017 नियम 5 (2) का उल्लंघन है।

तीनों लीजधारकों ने बालू परिवहन के लिए व्यावसायिक वाहनों के नाम पर बस, बाइक, मोटर कार व ऑटो के नंबर को पंजीकृत कराकर अवैध रूप से परिवहन चालान का दुरुपयोग किया। 


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