आउटसोर्सिंग बहाली पर आपत्ति, अदालत ने एक सप्ताह में शपथ पत्र किया तलब
Objection to outsourcing restoration. आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिले के स्वास्थ्य महकमा में होने वाली बहाली पर आपत्ति दर्ज करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
चतरा, संवाद सूत्र। आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिले के स्वास्थ्य महकमा में होने वाली बहाली पर भवानी इंडस्ट्रीज एजेंसी ने आपत्ति दर्ज करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। आउटसोर्सिंग के तहत विभिन्न पदों पर करीब 350 अनुबंध कर्मियों की बहाली होनी है। बहाली प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी बीच, भवना इंस्ट्रीज सिक्युरिटी फोर्स नामक एजेंसी ने आपत्ति दर्ज करते हुए मामले को उच्च न्यायालय में ले गई है। न्यायालय ने एक सप्ताह के भीतर सिविल सर्जन से शपथ पत्र की मांग की है। जिसके बाद न्यायालय का फैसला आएगा।
आउटसोर्सिंग के तहत सफाईकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पर्यवेक्षक सुरक्षाकर्मी, पर्यवेक्षक सफाई कर्मी, कंप्यूटर आपरेटर, एक्स रे टेक्नीशियन, ड्रेसर, परिचारिका श्रेणी-ए, फर्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक, निबंधन सहायक, मेडिकल रिकार्ड आफिसर, प्लंबर, ओटी सहायक, एंबुलेंस चालक, मेडिकल आफिसर, जनरेट ऑपरेटर, एएनएम, पोस्टमार्टम सहायक कर्मी सहित अन्य पदों पर बहाली होनी है। बहाली की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कमांडों इंडस्ट्रीज सिक्यूरिटी फोर्स को एजेंसी के लिए चयन किया गया है।
भवानी कंपनी का आरोप है कि पर्याप्त ब्योरा होने के बाद भी उन्हें निविदा से बाहर कर दिया गया। सिविल सर्जन डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि बहाली की प्रक्रिया चल रही है। भवानी इंडस्ट्रीज ने आपत्ति दर्ज करते हुए मामले को हाई कोर्ट ले गई है। हाई कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर शपथ पत्र की मांग की है। शपथ पत्र दायर करने की तैयारी की जा रही है।
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