मकान तोड़ा जाना पूरी तरह असंवैधानिक व गैरकानूनी : संतोष
संवाद सूत्र टंडवा (चतरा) एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा जमीन अधिग्रहित व मुआवजा भुगतान किए बगैर एवं स
संवाद सूत्र, टंडवा (चतरा) : एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा जमीन अधिग्रहित व मुआवजा भुगतान किए बगैर एवं सहमती लिए बगैर भू-रैयतों की निजी जमीन पर बने घर मकान पर बुलडोजर चलाना न्यायसंगत नही है। इस मामले में जेएमएम के केंद्रीय सदस्य सह भू-रैयत संतोष नायक ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि घर तोड़ा जाना पूरी तरह असंवैधानिकव गैरकानूनी है। एनटीपीसी को रैयतों के हितों का ख्याल रखना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई कार्य हो पाएगा। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र में विकास जरूरी है, कितु रैयत के का दमन कर विकास सार्थक नही किया जा सकता है। एनटीपीसी के गलत कामों सहित अन्य मामलों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत करवा दिया गया है। दुर्गा पूजा के बाद इस मामले पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा एनटीपीसी द्वारा जो नोटिस निकाली गई है, वह गैरकानूनी है। रैयती जमीन पर बिना अधिग्रहण के अल्टीमेटम नही दिया जा सकता है। कहा एनटीपीसी अपने आदतों को नही सुधारती हैं, तो जेएमएम द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा।