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छात्र-छात्राओं को ¨हदू विवाह अधिनियम की दी गई जानकारी

छात्र-छात्राओं को ¨हदू विवाह अधिनियम की दी गई जानकारी फोटो संवाद सूत्र,गिद्धौर: प्रखंड के प्लस टू गंगा स्मारक उच्च विद्यालय व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं नि:शुल्क विधि सहायता केंद्र गिद्धौर के तत्वाधान में कानूनी

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Dec 2018 10:46 PM (IST)Updated: Sat, 15 Dec 2018 10:46 PM (IST)
छात्र-छात्राओं को ¨हदू विवाह अधिनियम की दी गई जानकारी
छात्र-छात्राओं को ¨हदू विवाह अधिनियम की दी गई जानकारी

गिद्धौर : प्रखंड के प्लस टू गंगा स्मारक उच्च विद्यालय व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं निश्शुल्क विधि सहायता केंद्र गिद्धौर के तत्वाधान में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर लीगल लिट्रेसी क्लब द्वारा आयोजित की गयी। शिविर में अधिवक्ता जगरनाथ पंडित द्वारा छात्र-छात्राओं को ¨हदू विवाह अधिनियम 1955, ¨हदू उत्तराधिकार अधिनियम, दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की विस्तृत जानकारी दिया जबकि 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करने को कानूनन अपराध बताया। वहीं ¨हदू विवाह अधिनियम के तहत सहोदर, चचेरा, मौसेरा, सौतेला, फुफेरा के रिश्ते में शादी को अवैध बता गया। जबकि शादी के एक वर्ष बाद यदि आपस में लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव होता है तो ही पति पत्नी को तलाक लेने का आवेदन देने की जानकारी दी गयी। शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं को 17 से 19 दिसंबर तक व्यवहार न्यायालय में मध्यस्थता दिवस आयोजित होने की जानकारी भी दिया गया। जिसमें तलाक नामा, भरण पोषण, वाद विवाद, आपसी समझौता सहित अन्य मामलों का निष्पादन किए जाने की जानकारी दिया गया। बताया गया कि महीना के प्रत्येक बुधवार को प्रखंड मुख्यालय में संचालित निश्शुल्क विधिक सहायता केंद्र खुले रहेंगे। जहां पर पीएलवी अजय कुमार सिन्हा व लक्ष्मण दांगी ग्रामीणों द्वारा आए आवेदन जमा करेंगे। गंगा स्मारक उच्च विद्यालय में शिविर की अध्यक्षता लीगल लिट्रेसी क्लब के नोडल पदाधिकारी शिक्षक संतोष कुमार सेठ व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वार्डन रेणु कुमारी ने किया। मौके पर विद्यालय के पार्ट टाइम शिक्षक मनोज कुमार, युगेश्वर दांगी के अलावे शिक्षिकाएं उपस्थित थे।

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