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125 डेसिबल से अधिक आवाज का पटाखा नही बेचने का निर्देश

125 डेसिबल से अधिक आवाज का पटाखा नही बेचने का निर्देश एसडीओ ने पटाखा दुकान संचालको के साथ किया बैठक चतरा : सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार ने मंगलवार को अपने कार्यालय में पटाखा दुकान के संचालको के साथ बैठक किया। बैठक में एसडीओ ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए दीपावली एवं छठ पूजा के दौरान 125 डेसिबल से अधिक आवाज करने वाले पटाखों को नही बेचने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सभी विक्रेताओं को भीड़ भाड़ वाले इलाके में नही बेचने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने एक दुकान से दूसरी की दूरी तीन मीटर रखने की बात कही। इसके अलावे दुकान के समीप एक

By JagranEdited By: Published: Tue, 06 Nov 2018 06:14 PM (IST)Updated: Tue, 06 Nov 2018 06:14 PM (IST)
125 डेसिबल से अधिक आवाज का पटाखा नही बेचने का निर्देश
125 डेसिबल से अधिक आवाज का पटाखा नही बेचने का निर्देश

चतरा : सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार ने मंगलवार को अपने कार्यालय में पटाखा दुकानदारों के साथ बैठक की। जिसमें एसडीओ ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए दीपावली एवं छठ पूजा के दौरान 125 डेसिबल से अधिक आवाज करने वाले पटाखों को नही बेचने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सभी विक्रेताओं को भीड़ भाड़ वाले इलाके में नही बेचने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने एक दुकान से दूसरी की दूरी तीन मीटर रखने की बात कही। इसके अलावे दुकान के समीप एक-एक बाल्टी में पानी, बालू व गैस सिलेंडर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने रात दस बजे के बाद पटाखे बेचने पर रोक लगाने की बात कही। कहा कि अगर रात्रि निरीक्षण के दौरान पटाखा दुकानदार अपनी दुकानें रात्रि दस बजे के बाद खुला मिला, तो उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर टुनटुन गुप्ता, अमन कुमार, सन्नी कुमार के अलावे अन्य पटाखा दुकान के संचालक उपस्थित थे।

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