दुष्कर्म के आरोपित को 14 साल की सजा, बीस हजार जुर्माना
किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले को मिली १४ वर्ष के कैद की सजा
बोकारो, जेएनएन। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने व गर्भपात कराने वाले बरमसीया निवासी अनुज कुमार को 14 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दुष्कर्म के लिए दोषी पाते हुए 14 वर्ष की कैद की सजा के अलावा बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गर्भपात कराने का दोषी पाते हुए आरोपित को पांच वर्ष की कैद की सजा के साथ दस हजार रुपये का जुर्माना किया है। दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी।अदालत में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने रखा।
16 वर्षीय किशोरी अपने घर से नगेन मोड़ ट्यूशन पढ़ने जाती थी तो अनुज उसका पीछा करता था और धमकी भी देता था। किशोरी के माता-पिता से अनुज ने कहा कि वह उसे छात्रवृत्ति दिलवा देगा। इसके लिए बोकारो जाना होगा। छात्रवृत्ति दिलाने के बहाने वह किशोरी को बोकारो लेकर आया। यहां पर वह सेक्टर छह में एक भाड़े का आवास लेकर रखा था। इसी आवास में उसने किशोरी से दुष्कर्म किया। वर्ष 2015 के जनवरी माह से जुलाई 2016 तक डेढ़ वर्षों तक इसने किशोरी के साथ ऐसा किया। जब पीड़िता तीन माह की गर्भवती हो गई तो इसकी जानकारी वह अपनी मां को दी। पीड़िता की मां ने अनुज की मां को इसकी जानकारी दी। इसके बाद दुष्कर्मी ने दवा खिलाकर पीड़िता का गर्भपात करवा दिया। इस घटना के बाद पीड़िता के मां-पिता ने दूसरी जगह पर शादी करवा दी।
शादी के बाद अनुज पीड़िता के ससुराल पहुंच गया। पीड़िता के पति व ससुर को अनुज ने पहले से संबंध की जानकारी दी और कहा कि वह उसको रखना चाहता है। इसके बाद इसको लेकर पंचायत हुई। पंचायत में भी अनुज ने कहा कि वह पीड़िता से शादी करेगा। पीड़िता के ससुराल वाले शादी तोड़ दिए। इसके बाद पीड़िता अपने मायके आकर रहने लगी। एक हफ्ते बाद अनुज शादी करने से इनकार कर दिया तो मामला थाना पहुंचा और इसके खिलाफ दुष्कर्म व गर्भपात के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई। अदालत ने सुनवाई के बाद सोमवार फैसला सुनाया।
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