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किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष कैद की सजा

Kidnapping case. किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Tue, 23 Apr 2019 01:10 PM (IST)Updated: Tue, 23 Apr 2019 01:10 PM (IST)
किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष कैद की सजा
किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष कैद की सजा

बोकारो, जागरण संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की

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अदालत ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले कथारा निवासी राज करमाली को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे 20 हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। जुर्माना न देने पर इसे छह माह अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी। अपहरण की दो अलग-अलग धाराओं में भी इसे दोषी पाते हुए

अदालत ने पांच व तीन वर्ष के कैद की सजा के साथ 10 और पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

इसी मामले में कार चालक चालक जारंगडीह निवासी राम चंद्र सोनार को भी अदालत ने अपहरण के लिए दोषी

पाते हुए तीन वर्ष के कैद की सजा के अलावा पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना न देने पर एक माह के अतिरिक्त कैद की सजा काटने का आदेश अदालत  से मिला है। अदालत में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने रखा।

बताया जा रहा है कि किशोरी वर्ष 2018 के 24 जुलाई को कथारा स्थित अपने स्कूल गई थी। स्कूल के गार्ड को दोनों आरोपियों  ने यह कहा कि वह जाकर किशोरी  तक यह संदेश पहुंचा  दे कि उसके घर से कुछ लोग मिलने आए हुए हैं। गार्ड जब किशोरी को यह जानकारी स्कूल के अंदर जाकर  दिया तो वह बाहर  गेट के पास आई। कार  में मौजूद राज करमाली  ने किशोरी से कहा  कि उसकी दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उसे तुरंत घर चलना होगा। स्कूल से छुट्टी लेकर किशोरी इन दोनों के साथ अपने  घर के लिए चली। दोनों इसे घर की जगह रांची ले गए।

राज  ने किशोरी को अपने एक दोस्त  के घर में रखा  और यहीं पर उसके साथ दुष्कर्म  किया। जब राज के माता-पिता को इसकी  जानकारी मिली तो वह किशोरी को भुरकुंडा लाए और इसके माता-पिता को बुलाकर उसको सुपूर्द कर दिए। इसके बाद मामला थाना पहुंचा और दोनों को गिरफ्तार  कर पुलिस जेल भेजने के  बाद आरोप पत्र समर्पित की। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। दोनों को अदालत ने बीते 15 अप्रैल को ही दोषी करार देते हुवे सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 23 अप्रैल की निर्धारित की थी।


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