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फिरौती के लिए अपहरण में मुजरिमों को उम्रकैद

फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में अदालत ने दो युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया गया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 May 2020 06:58 PM (IST)Updated: Thu, 21 May 2020 06:58 PM (IST)
फिरौती के लिए अपहरण में मुजरिमों को उम्रकैद
फिरौती के लिए अपहरण में मुजरिमों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, बोकारो: फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में अदालत ने दो युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया गया। मुजरिमों में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहनेवाला विवेकानंद यादव व कांटाटोली रांची निवासी वीरेंद्र यादव शामिल है। इन्हें 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया है।

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इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने बहस की। कोर्ट में बताया गया कि बीते वर्ष 1 जुलाई को हरला निवासी नीतू सिंह ने अपने पति नवनीत कुमार की अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। महिला ने बताया था कि उनके पति को दोनों युवकों ने सिटी थाना इलाके के नया मोड़ स्थित बिरसा आश्रम बुलाया थे। यहीं से दोनों उन्हें फिरौती के लिए अगवा कर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ले गए। पति को छोड़ने के एवज में दोनों 52 लाख रुपये की फिरौती मांग रहे थे। पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अनुसंधान में जुटी। विवेकानंद के घर से नवनीत को पुलिस ने मुक्त कराया था। मामले में दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र समर्पित किया। अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


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