तंबाकू के साथ चॉकलेट-चिप्स बेचना पड़ेगा महंगा
जागरण संवाददाता, बोकारो : चास नगर निगम ने क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद का कारोबार करने वालों
जागरण संवाददाता, बोकारो : चास नगर निगम ने क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद का कारोबार करने वालों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य करने के साथ ही यह शर्त भी रखा है कि इन प्रतिष्ठानों में तंबाकू के साथ बिस्कुट, चॉकलेट, चिप्स सहित कोई अन्य खाद्य पदार्थ नहीं बेचे जाएंगे। अगर कोई दुकानदार ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसपर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा)-2003 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना के साथ-साथ जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। इस संबंध में चास नगर के कार्यपालक पदाधिकारी की ओर से आदेश जारी किया जा चुका है। जिसमें कहा गया है कि नगर निगम क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को अब लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस लिये तंबाकू उत्पाद के निर्माता, थोक एवं खुदरा विक्रेता तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। गौरतलब है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से चास नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी इस संबंध में आदेश जारी किया है।
चलेगा विशेष अभियान : बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ चास नगर निगम विशेष अभियान चलाएगा। अभियान के तहत इसकी भी जांच की जाएगी कि संबंधित प्रतिष्ठान में तंबाकू उत्पाद के साथ कहीं खाद्य सामग्री तो नहीं बेची जा रही है। कोटपा की धारा के तहत तंबाकू नियंत्रण को लेकर नगर निगम की ओर से नोडल पदाधिकारी नामित किए गए हैं। बच्चों और अवयस्कों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और सात साल तक की कैद की सजा का भी प्रावधान है।
बोले अधिकारी : कोटपा के तहत नगर निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पादों के विपणन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के तहत जारी किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर अधिनियम की धाराओं के के तहत कार्रवाई की जायेगी।
जेपी यादव, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, चास