किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मिली 20 साल कैद की सजा Bokaro News
किशोरी को बहला-फुसला कर दुष्कर्म करने के आरोप में विशेष अदालत ने आरोपी राज कुमार को 20 साल के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
बोकारो, जेएनएन। किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में विशेष अदालत ने आरोपी को 20 साल के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने जमुनियाटाड़ पेटरवार निवासी राज कुमार को अपहरण के लिए भी दोषी पाते हुए सात वर्ष के कैद की सजा के अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
अदालत ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। बीते 24 सितंबर को ही दोषी करार देते हुए अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 26 सितंबर की निर्धारित की थी। इस मामले में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने रखा। वर्ष 2018 के 18 मई को किशोरी की मां की शिकायत पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज की थी। दर्ज रिपोर्ट में महिला ने बताया था कि उनकी बेटी तालाब पर नहाने गई और नहीं लौटी।
इधर पीड़िता ने बाद में बताया था कि बेंगलुरु में रहने वाला राज कुमार उसे फोन कर चेन्नई बुलाया। इसपर वह बोकारो रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर चेन्नई चली गई। यहीं पर आरोपित आया और उसे अपने साथ ले गया। बेंगलुरु में उसके मां समेत अन्य परिजन रहते थे। यहीं पर उसकी शादी करा दी गई। इसके बाद उसके साथ राज ने कई बार शारीरिक संबंध बनाया। इधर, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने बेंगलुरु जाकर किशोरी को बरामद किया था।