शंभू यादव हत्याकांड में बीरेंद्र यादव को आजीवन कारावास की सजा
Shambhu Yadav murder case. शंभू यादव हत्याकांड में कोर्ट ने बीरेंद्र यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
बोकारो, जेएनएन। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने बालीडीह के कुर्मीडीह निवासी शंभू यादव हत्याकांड में बीरेंद्र यादव को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने वीरेंद्र को 10 हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। जुर्माना न देने पर इसे एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
घटना बीते वर्ष दो मार्च को बालीडीह थाना इलाके के कुर्मीडीह में हुई थी। शंभू यादव की पत्नी को वीरेंद्र और धर्मेंद्र ने एक मामले में जमानतदार बनने को कहा था। शंभू ने अपनी पत्नी को जमानतदार बनने से मना कर दिया।
इसी बात को लेकर दोनों ने गोली मारकर शंभू की हत्या कर दी थी। धर्मेंद्र आज तक इस मामले में फरार चल रहा है। अदालत में अभियोजन का पक्ष अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने रखा।