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करहरिया में 203 एकड़ जमीन की जमाबंदी होगी रद

बोकारो : चास अंचल के करहरिया मौजा में 203 एकड़ भूमि की जमाबंदी रद की जाएगी। इस संबंध में

By JagranEdited By: Published: Mon, 14 May 2018 07:46 PM (IST)Updated: Mon, 14 May 2018 07:46 PM (IST)
करहरिया में 203 एकड़ जमीन की जमाबंदी होगी रद
करहरिया में 203 एकड़ जमीन की जमाबंदी होगी रद

बोकारो : चास अंचल के करहरिया मौजा में 203 एकड़ भूमि की जमाबंदी रद की जाएगी। इस संबंध में अपर समहर्ता के आदेश के बाद अंचल कार्यालय चास ने कार्रवाई तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2014 में बिना किसी प्रक्रिया के कर्मचारी ने गुप-चुप तरीके से 203 एकड़ भूमि की रसीद काट दिया था। जांच के बाद यह पता चला कि रसीद काटने से पूर्व किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। रसीद काटने के बाद उसी रसीद को दिखाकर कई लोगों के हाथों जमीन की खरीद-बिक्री भी गई। चूकि जमीन का वर्तमान में रसीद काटने पर रोक लगने के बाद पूरा मामला सामने आ गया है। इसके बाद अपर समहर्ता जुगनू ¨मज ने सीओ को सख्त आदेश देते हुए तत्काल रद करने की कार्रवाई करने तथा उक्त भूमि पर दखल कब्जा मुक्त कराने का आदेश दिया है। इधर अवैध व संदेहास्पद जमाबंदी रद करने में हो रही देरी को लेकर जिले के सभी संबंधित अंचलाधिकारियों से कारण पृच्छा भी किया है।

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रसीद कटने पर हुआ था आंदोलन :

करहरिया मौजा की 203 एकड़ भूमि की रसीद काटने को लेकर उक्त भूमि पर वर्षों से रह-रहे लोगों ने आंदोलन भी किया था। आंदोलन करने वाले आदिवासियों का कहना था कि उक्त भूमि उनके कब्जे में दो सौ वर्ष से अधिक समय से हैं। संबंधित भूमि पर खेत खलिहान, घर-बारी उपलब्ध है। इसके बावजूद उनकी जमीन की रसीद दूसरे के नाम से काट दी गई। ग्रामीणों ने आवेदन भी दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूत्रों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में उस समय जिले में पदस्थापित अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था।

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वर्जन :

विभागीय आदेश के अनुसार सभी अवैध व संदेहास्पद जमाबंदी वाले जमीन को कब्जा मुक्त कराने एवं जमाबंदी रद करने की कार्रवाई जिला स्तर पर चल रही है। उन्हीं में से एक मामला है। सीओ को जांचकर कार्रवाई का आदेश दिया गया है।

जुगनू ¨मज, अपर समहर्ता बोकारो


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