पत्नीहंता को न्यायायल ने दिया दोषी करार
तेनुघाट (बेरमो) : व्यवहार न्यायालय तेनुघाट के जिला जज गुलाम हैदर ने पत्नीहंता अभियुक्त मनोज स
तेनुघाट (बेरमो) : व्यवहार न्यायालय तेनुघाट के जिला जज गुलाम हैदर ने पत्नीहंता अभियुक्त मनोज साहू को धारा 304 बी, 498 ए भादवि तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत सिद्ध दोषी पाया है। मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। मामले के सूचक महुदा धनबाद निवासी सहदेव महतो जो ने दुग्दा थाने में आवेदन देकर कहा कि उनकी पुत्री आरती की शादी दुग्दा बस्ती टोला फुलवरिया के निवासी मनोज साहू के साथ 1997 में हिन्दू रीतिरिवाज से हुई थी। आरती को दो पुत्री भी हुई। कालांतर में आरती को दहेज के लिए ससुराल वालों की ओर से प्रताड़ित किया जाता रहा। उसे खाना भी नहीं दिया जाता था। 22 जून 2003 को आरती को केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सहदेव महतो के फर्द बयान पर दुग्दा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने साक्ष्य के साथ अभियुक्त मनोज साहू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था। न्यायालय में हत्या मामले में दोषी करार होने के बाद मृतक के परिजनों ने कहा कि कोर्ट के फैसले से आरती की आत्मा को भी शांति मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त को कड़ी सजा देने की अपील कोर्ट से की गई।