झारखंड में जाति, आय, स्थानीय और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के बदले नियम, अब तीन महीने तक ऑफलाइन
झारखंड में जाति, आय, स्थानीय और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी जारी किए जाएंगे। यह व्यवस्था ...और पढ़ें

झारखंड में प्रमाण पत्र निर्गत करने के बदले नियम। (प्रतीकात्मक फोटो)
HighLights
जाति, आय, स्थानीय, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अब ऑफलाइन भी।
यह सुविधा अगले तीन महीने तक जारी रहेगी।
लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटारे के लिए लिया गया फैसला।
जागरण संवाददाता,चास (बोकारो)। जाति, आय, स्थानीय व ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आनलाइन के साथ अब आफलाइन निर्गत किया जाएगा। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव अमर कुमार ने उपायुक्त को पत्र लिखकर प्रमाण पत्र आफलाइन निर्गत करने को निर्देश दिया गया है।
झारखंड के निवासियों को पदों व सेवाओं में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के साथ सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के क्रम में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जाति, आय, स्थानीय निवासी तथा ईडब्ल्यूएस प्रमाण अनिवार्य हो गया है।
उन्होंने पत्र में बताया कि जिले के उपायुक्त द्धारा अत्यधिक संख्या में आनाइलन आवेदन लंबित होने का ध्यान आकृष्ट कराया गया था। आनलाइन के साथ आफलाइन प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुमति मांगी गयी थी। इसी के आलोक में आफलाइन प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया है।
आदेश की तिथि से तीन माह तक आफलाइन प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया है। निर्देश दिया गया है कि लंबित आवेदनों को मिशन मोड में जांच कर निष्पादित किया जाए।
साथ ही आवेदनों की विवरणी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया है। उपायुक्त अपन स्तर पर प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधी प्रक्रिया का प्रतिदिन पर्यवेक्षण करेंगे। साथ ही सभी आफलाइन निर्गत प्रमाण पत्रों को आनलाइन करने का भी कार्रवाई किया जाए।
