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बिना पेपर माल टपाने पर 2.76 लाख जुर्माना

बोकारो : राज्यकर विभाग की ओर से जीएसटी के नियमों की अनदेखी करनेवाले व्यवसायियों के खिल

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Feb 2019 05:20 PM (IST)Updated: Wed, 13 Feb 2019 05:20 PM (IST)
बिना पेपर माल टपाने पर 2.76 लाख जुर्माना
बिना पेपर माल टपाने पर 2.76 लाख जुर्माना

बोकारो : राज्यकर विभाग की ओर से जीएसटी के नियमों की अनदेखी करनेवाले व्यवसायियों के खिलाफ सख्त चे¨कग अभियान चलाया जा रहा है। विभाग ने मंगलवार को चे¨कग अभियान के दौरान बिना किसी बिल और अधिकृत पेपर के रांची से धनबाद माल लेकर जा रहे वाहन जब्त कर लिया। पकड़े गए वाहन को माल के साथ टैक्स का दोगुना जुर्माना लगा कर मालिक को नोटिस निर्गत कर दिया गया था। बुधवार को मालिक ने करीब 2 लाख 76 हजार जुर्माना भर कर गाड़ी को छुड़ाया। मुख्यालय की तरफ से विभाग को निर्देश मिला है कि जीएसटी के नियमों की अनदेखी करने वाले व्यवसायियों, फर्मो व ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ सख्त चे¨कग अभियान चलाया जाए। एक अप्रैल से लागू हुए ई-वे बिल प्रणाली के बाद पचास हजार से अधिक मूल्य के सामान को कहीं भी ले जाने के लिए ई-वे बिल जरूरी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी लगातार चे¨कग अभियान चलाया जाएगा। मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार गलत ई-वे बिल के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। जांच के दौरान जेनरेट किया ई-वे बिल हजारों जबकि गाड़ी में माल लाखों में मिल रहा है। कई मामलों में एक ई-वे बिल पर दो से अधिक डीलरों के नाम पर ई-वे बिल निकला है।

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