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फुसरो नगर निकाय चुनाव में आपराधिक छवि वालों का जमा होगा लाइसेंसी शस्त्र

बोकारो: फुसरो नगर निकाय चुनाव को भय मुक्त माहौल में संपन्न कराने में जुटा जिला प्रशासन आपर

By JagranEdited By: Published: Sun, 01 Apr 2018 03:02 AM (IST)Updated: Sun, 01 Apr 2018 03:02 AM (IST)
फुसरो नगर निकाय चुनाव में आपराधिक छवि वालों का जमा होगा लाइसेंसी शस्त्र
फुसरो नगर निकाय चुनाव में आपराधिक छवि वालों का जमा होगा लाइसेंसी शस्त्र

बोकारो:

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फुसरो नगर निकाय चुनाव को भय मुक्त माहौल में संपन्न कराने में जुटा जिला प्रशासन आपराधिक छवि वाले शस्त्र लाइसेंसधारियों पर सख्त हुआ है। उपायुक्त ने एक आदेश देते हुए कहा है कि चुनाव को शांतिपूर्ण, भयमुक्त व स्वच्छ बनाने के लिए शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 21 और 46 की उपधारा 21 के तहत नगर परिषद फुसरो के इलाके में रहने वाले शस्त्रों का सत्यापन व निरीक्षण किया जाना है। कहा है कि चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जमानत पर छूटे व्यक्ति या आपराधिक इतिहास वाले लाइसेंसधारियों का शस्त्र जमा करवा लिया जाए। वैसे लाइसेंसधारी जो किसी चुनाव के दौरान दंगा/बलवा समेत अन्य घटनाओं में पूर्व में शामिल रहे हों, उन्हें भी शस्त्र जमा करने का आदेश दिया जाए। बताया जा रहा है कि बेदाग छवि वाले लाइसेंसधारियों के शस्त्रों का सत्यापन करने का आदेश मिला है। सत्यापन की तिथि व समय भी उपायुक्त ने निर्धारित कर दी है। बेरमो थाने में 10 अप्रैल को स्थानीय बीडीओ अखिलेश कुमार लाइसेंसधारियों के शस्त्र का सत्यापन साढ़े दस बजे से साढ़े तीन बजे दिन तक करेंगे।


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