हत्या व जानलेवा हमले में पांच लोग दोषी करार
तेनुघाट (बेरमो) तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय गुलाम हैदर ने हत्या व जानलेवा ह
तेनुघाट (बेरमो) : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय गुलाम हैदर ने हत्या व जानलेवा हमले में गोमिया थाना अंतर्गत लोधी ग्राम निवासी पांच आरोपितों को मंगलवार को सुनवाई के क्रम में दोषी करार दिया। इसमें जावेद अंसारी, सदाकत अंसारी, मुर्तुजा अंसारी, अहमद अंसारी व इफ्तेखार अंसारी हैं। इनलोगों के विरुद्ध लोधी ग्राम निवासी खालिद अंसारी ने 23 मई 2013 को गोमिया थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया था। बताया था 22 मई की रात वह अपने पिता जब्बार अंसारी, मां अनवरी खातून, छोटे भाई शाहिद अंसारी, अनीस अंसारी व तौसीफ अंसारी के साथ लोधी ग्राम स्थित मामा ऐनुअल अंसारी के घर पर जावेद अंसारी, सदाकत अंसारी, मुर्तजा अंसारी, अहमद अंसारी एवं इफ्तेखार अंसारी से घरेलू विवाद का निपटारा करने बैठे थे। इसी क्रम में जावेद अंसारी तैश में आ गया और तौहीद अंसारी को मारने लगा। वह अपने पिता-मां व भाइयों के साथ भागकर चाचा शमीम अंसारी के घर के पास पहुंचा तो जावेद अंसारी, सदाकत अंसारी, मुर्तजा अंसारी, अहमद अंसारी व इफ्तेखार अंसारी ने लोहे की पाइप, रॉड आदि हमला कर दिया। उस हमले से वह और उसके तीनों भाई घायल हो गए। पिता जब्बर अंसारी रोकने आगे आए तो उन सभी ने लोहे की पाइप से उनके सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया। रांची स्थित रिम्स पहुंचने पर पिता की मौत हो गई। उनके बयान के आधार पर गोमिया थाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस की ओर से कोर्ट में आरोपपत्र समर्पित किए जाने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज द्वितीय के न्यायालय में आया। उन्होंने न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्य देखने एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद जावेद अंसारी, सदाकत अंसारी, मुर्तजा अंसारी, अहमद अंसारी व इफ्तेखार अंसारी को हत्या व जानलेवा हमले का दोषी पाया। सभी अभियुक्तों को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। सजा के बिदु पर सुनवाई 23 नवंबर को होगी। मामले की सुनवाई के क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बहस की।