सेल में अर्जित अवकाश योजना हुई लागू
महारत्न कंपनी सेल में अर्जित अवकाश योजना को पूर्व की भांति लागू कर दिया गया है। इससे संबंधित सर्कुलर जारी कर दिया गया है।
महारत्न कंपनी सेल में अर्जित अवकाश योजना को पूर्व की भांति लागू कर दिया गया है। इससे संबंधित सर्कुलर सेल ने जारी कर दिया है। इस माह एक सितंबर को सेल बोर्ड की मीटिग में योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। सेल में अधिकारी व कर्मचारियों को छुट्टी के बदले नकदीकरण देने का प्रावधान है। जहां सीडीए रूल वाले कर्मियों को 270 दिन तथा स्टैडिग आर्डर वाले कर्मियों को 170 दिन से ऊपर ईएल होने पर ही लीव इनकैशमेंट की सुविधा दी जा रही है। जहां वे अधिकतम 30 दिनों की छुट्टी के बदले नकद राशि प्राप्त कर सकते है। इसमें अब संशोधन हो गया है। कंपनी प्रबंधन अपने पूर्व के नियमों के तहत सभी कर्मियों को उनका कितना भी ईएल हो उसे इनकैशमेंट कराने की अनुमति देने जा रही है। लेकिन संयंत्र कर्मी एक साथ अधिकतम 30 दिनों से ज्यादा ईएल इनकैशमेंट का लाभ नहीं ले सकेंगे।
--- 18 नवंबर 2015 को लगी थी रोक : सेल कर्मियों के अर्जित अवकाश योजना पर कंपनी के तत्कालीन चेयरमैन पीके सिंह ने वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए रोक लगा थी। इसके विरोध में भिलाई इस्पात संयंत्र का गैर एनजेसीएस संगठन इस्पात श्रमिक मंच के नेता राजेश अग्रवाल जबलपुर न्यायालय की शरण में चले गए थे। मामले पर 13 जनवरी 2021 को अंतिम सुनवाई होनी ही थी की प्रबंधन ने 24 नवंबर 2020 को अर्जित अवकाश योजना को संशोधित कर दिया है। लेकिन इस बार सीडीए रूल वाले कर्मियों के लिए 270 दिन तथा स्टैंडिग आर्डर वाले कर्मियों के लिए 170 दिन से ऊपर ईएल होने पर ही बेचने की ही अनुमति दी गई, जिससे कंपनी में 100 में 20 से 30 फीसद अधिकारी-कर्मचारी ही लाभान्वित हो पा रहे हैं।
---- वर्जन:: सेलकर्मियों के लीव इनकैशमेंट योजना को पूर्व की भांति कंपनी में लागू हो गया है। इसके लिए प्रबंधन के साथ सकारात्मक वार्ता हुई थी। उनका संगठन ने इसके लिए प्रयास किया और सफलता मिली।
विमल कुमार विशी, सदस्य, नेशनल कनफेडरेशन ऑफ आफिसर एसोसिएशन।