जनता कर्फ्यू के बाद जरूरी सामानों के लिए दुकानों पर उमड़ी भीड़, लॉक डाउन का मतलब नहीं समझ रहे लोग Bokaro News
बोकारो में सोमवार को सुबह से ही राशन दुकान दूध ब्रेड फल सब्जियों के स्टोर और सुपरमार्केट्स में सामानों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है।
बोकारो, जेएनएन। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर उपायुक्त मुकेश कुमार ने 31 मार्च तक पूरे जिले को लॉक डाउन करने का निर्देश जारी किया है। वहीं, रविवार को देशव्यापी जनता कर्फ्यू के सफल होने के बाद सोमवार की सुबह से ही शहर के राशन, फल-सब्जी की दुकानों पर लोगों की भड़ उमड़ पड़ी। लोग अपने जरूरत के सामान स्टाक कर रहे हैं। जबकि लॉक डाउन के आदेश में स्पष्ट है कि जरूरत के सामान की दुकानें जैसे- राशन दुकान, फूड की दुकान, दूध, ब्रेड, फल, सब्जियां, स्टोर और सुपरमार्केट्स खुले रहेंगे।
सरकार ने यह आदेश महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2, 3 एवं 4 के तहत लागू किया है l रविवार की रात राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी ने झारखंड राज्य महामारी रोग (कोविड-19) विनियम, 2020 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने क्षेत्राधिकार में आगामी 31 मार्च 2020 तक पूर्णतया तालाबंदी करने का आदेश जारी किया था।
वहीं, सरकार के निर्देश पर रेलवे ने सभी ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया हैl सोमवार की सुबह बोकारो रेलवे स्टेशन पर आने वाली लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस अंतिम ट्रेन थी, जिससे उतरने वाले सभी यात्रियों का रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्क्रीनिंग की। उसके उपरांत सभी को अपने-अपने घरों में 14 दिनों तक होम क्वांरेंटाइन में रहने की सलाह दी गई। लोगों से आग्रह किया गया कि यदि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी हो तो वे तत्काल इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को देंl साथ ही वे घरों से बाहर नहीं निकले और अपने लोगों से भी दूरी बनाकर रखें l
जिलेवासियों को घरों में रहने की सलाह : उपायुक्त मुकेश कुमार ने लोगो को घरों में ही रहने की सलाह दी हैं। उन्होंने अपिल किया कि सिर्फ जरूरत की चीजों एवं सर्विस के लिए ही लोग घर से बाहर निकलें। लोग बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें।
इन सभी पर रहेगी पाबंदियां लागू : पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से बंद किया गया है। बसें, टैक्सियां और ऑटोरिक्शा का परिचालन नहीं होगा।
इन सभी सेवाएं पर नही रहेगी पाबंदी :
- बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। इमरजेंसी, लाॅ एंड ऑर्डर से संबंधित सभी कार्यालय जैसे- उपायुक्त कार्यालय, अनुमण्डल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय सहित सभी जिला स्तरीय कार्यालय एवं सभी स्वास्थ्य कार्यालय, सभी पुलिस थाने खुले रहेंगे।
- रेल और एयर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, पेयजल, टेलिकाॅम, इंटरनेट और केबल ऑपरेटर, पोस्टल सर्विसेज जारी रहेंगी।
- ई काॅमर्स और होम डिलिवरी की सुविधा जारी रहेगी।
- अस्पताल, कैमिस्ट, ऑप्टिकल स्टोर और फार्मा मैन्युफेक्चरिंग यूनिट्स, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, ऑयल एजेंसियां और उनके गोदाम खुले रहेंगे।
- अगर किसी को दवा या अनाज की जरूरत है तो बाहर जा सकता है। अस्पताल और बैंक के काम के लिए अनुमति मिल सकती है।
- छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के काम से भी बाहर निकलने की अनुमति मिल सकती है। अस्पताल, दवा दुकानों जैसी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी।
- रेस्टोरेंट्स में सिर्फ टेक अवे की परमिशन है। इसका मतलब ये कि इन जगहों से खाना लोग मंगवा सकते हैं या यहां से ले जा सकते हैं, लेकिन यहां पहले की तरह बैठ कर खाना नहीं खा सकते।
लॉकडाउन क्या है : लॉकडाउन एक इमरजेंसी व्यवस्था होती है। अगर किसी क्षेत्र में लॉकडाउन हो जाता है तो उस क्षेत्र के लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है। जीवन के लिए आवश्यक चीजों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति होती है। अगर किसी को दवा या अनाज की जरूरत है तो बाहर जा सकता है या फिर अस्पताल और बैंक के काम के लिए अनुमति मिल सकती है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के काम से भी बाहर निकलने की अनुमति मिल सकती है।