धोखाधड़ी के मामले में तीन अभियुक्तों को तीन साल की सजा
चांपी तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्रा की अदाल
चांपी : तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्रा की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में दोषी बूढ़ीडीह निवासी प्रकाश महतो उर्फ ओमप्रकाश, ब्रिसपति महतो एवं किशुन महतो को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों को दस हजार जुर्माना भी लगाया है। बताया जा रहा है कि रूपलाल महतो ने सात अप्रैल 2008 को तालाब निर्माण के लिए 50 हजार रुपये लेकर एकरारनामा बनाया जिसमें एक साल के अंदर उपरोक्त राशि लौटाने की बात कही। तय समय बीत जाने के बाद भी तीनों अभियुक्त ने पैसा वापस नहीं किया। जिसे लेकर कई बार पंचायत भी हुई लेकिन पैसा नहीं मिला। मामला स्थानांतरण होकर न्यायालय में आया। अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह प्रस्तुत किया गया। सजा के बाद तीनों अभियुक्त को अपील के लिए मुचलके राशि पर तीस दिनों तक की जमानत पर छोड़ा गया है।