किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने में दो दोषी
बोकारो अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने किशोरी
बोकारो : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में दो को दोषी करार दिया है। जिस कार से किशोरी को अगवा किया गया था उसके चालक जारंगडीह निवासी रामचंद्र सोनार को अदालत ने अपहरण में दोषी करार दिया है तो कथारा निवासी राज करमाली को अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए अदालत ने सजा के बिदु पर सुनवाई की तारीख 23 अप्रैल की निर्धारित की है। मामले में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में रखा। बताया जा रहा है कि किशोरी वर्ष 2018 के 24 जुलाई को कथारा स्थित अपने स्कूल गई थी। स्कूल के गार्ड को दोनों आरोपियों ने यह कहा कि वह जाकर किशोरी तक यह संदेश पहुंचा दे कि उसके घर से कुछ लोग मिलने आए हैं। गार्ड ने जब किशोरी को यह जानकारी स्कूल के अंदर जाकर दिया तो वह बाहर गेट के पास आई। कार में मौजूद राज करमाली ने किशोरी से कहा कि उसकी दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उसे तुरंत घर चलना होगा। स्कूल से छुट्टी लेकर किशोरी इन दोनों के साथ अपने घर के लिए चली। दोनों इसे घर की जगह रांची ले गए। राज ने किशोरी को अपने एक दोस्त के घर में रखा और यहीं पर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब राज के माता-पिता को इसकी जानकारी मिली तो वे लोग किशोरी को भुरकुंडा ले आए और इसके माता-पिता को बुलाकर उसको सुपुर्द कर दिया। इसके बाद मामला थाना पहुंचा और दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेजने के बाद आरोप पत्र समर्पित की।