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आय से अधिक संपत्ति में आरपीएफ इंस्पेक्टर को सीबीआइ की क्लीन चिट

बोकारो : आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआइ के आसनसोल न्यायालय ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपी

By JagranEdited By: Published: Mon, 23 Apr 2018 07:01 PM (IST)Updated: Mon, 23 Apr 2018 07:01 PM (IST)
आय से अधिक संपत्ति में आरपीएफ इंस्पेक्टर को सीबीआइ की क्लीन चिट
आय से अधिक संपत्ति में आरपीएफ इंस्पेक्टर को सीबीआइ की क्लीन चिट

बोकारो : आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआइ के आसनसोल न्यायालय ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के इंस्पेक्टर दिगंजय शर्मा को क्लीन चिट दे दी है। मामले में सीबीआइ की भ्रष्टाचार निरोधक सेल की कोलकाता इकाई ने 31 दिसंबर 2017 को किसी भी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिलने पर न्यायालय में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दिया था।

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न्यायालय को दिए गए क्लोजर रिपोर्ट में कहा था कि अभियुक्त दिगंजय शर्मा के खिलाफ किसी भी प्रकार का आरोप सत्यापित नहीं हुआ है। उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं बनता है। इसलिए इस मामले को बंद किया जा सकता है। सीबीआइ के आवेदन पर सुनवाई करते हुए सीबीआइ के विशेष जज ने मामले का निस्तारण करते हुए न्यायालय में चल रहे वाद को समाप्त कर दिया। साथ ही न्यायालय ने जब्त सभी दस्तावेज, बैंक एकाउंट व अन्य सामग्री जो कि छापेमारी के वक्त सीबीआइ ने जब्त किया था, उसे वापस करने का भी निर्देश दिया है।

विदित हो कि डी शर्मा बोकारो, भोजुडीह व आद्रा में बतौर रेसुब के इंस्पेक्टर पद पर तैनात रहे हैं। वर्तमान में वे रेलवे सुरक्षा बल आद्रा में तैनात हैं। न्यायालय के निर्णय पर दिगंजय शर्मा का कहना है कि न्याय व्यवस्था पर उन्हें पूरा भरोसा है। सीबीआइ की जांच के बाद अब सबकुछ स्पष्ट हो गया कि उनके खिलाफ गलत शिकायत हुई थी। सीबीआइ के अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने सही जांच की।

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कब दर्ज हुआ था मामला

गुप्त सूचना के आधार पर सीबीआइ की कोलकाता की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ने 4 अगस्त 2016 को डी शर्मा के बोकारो स्थित आवास, पटना के पैतृक आवास तथा आद्रा स्थित उनके कार्यालय में रेड डाला था। छापेमारी के बाद उनके घर व दफ्तर में मिले महत्वपूर्ण कागजात को जब्त किया था। इसके बाद सीबीआइ ने पूरे मामले की सघन जांच कर दिसंबर में क्लोजर रिपोर्ट सौंपी।


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