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सार्वजनिक जगहों पर धुमपान किया तो भरना होगा जुर्माना

चास चास नगर निगम कार्यालय में अपर नगर आयुक्त शशिप्रकाश झा की अध्यक्षता में तम्बाकू नियंत्रण प

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Aug 2019 09:23 PM (IST)Updated: Wed, 21 Aug 2019 09:23 PM (IST)
सार्वजनिक जगहों पर धुमपान किया तो भरना होगा जुर्माना
सार्वजनिक जगहों पर धुमपान किया तो भरना होगा जुर्माना

चास: चास नगर निगम कार्यालय में अपर नगर आयुक्त शशिप्रकाश झा की अध्यक्षता में तम्बाकू नियंत्रण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान नहीं करने के लिए जागरूक किया गया। सार्वजनिक स्थानों पर धुमपान करने पर जुर्माना किया जाएगा। कोटपा एक्ट की जानकारी दी गई। कोटपा एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। बताया कि कोटपा एक्ट में धारा-चार के अनुसार स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, विद्यालय, कॉलेज या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। साथ ही धारा छह के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को धूम्रपान संबंधी सामग्री बेचना व उनसे बिकवाना दोनों ही अपराध है। इसके साथ ही विद्यालय से सौ मीटर की दूरी में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है और विद्यालयों में तंबाकू मुक्त का बोर्ड लगा होना चाहिए। मौके पर डिप्टी मेयर अविनाश कुमार, डॉ. राज श्रीरानी सहित अन्य उपस्थित थे।

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