दुष्कर्मी को 20 साल की कैद
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने किशोरी को बहला-फुसलाकर बुलाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में जमुनियाटांड़ पेटरवार निवासी राजकुमार को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, बोकारो: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने किशोरी को बहला-फुसलाकर बुलाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में जमुनियाटांड़ पेटरवार निवासी राजकुमार को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। मुजरिम पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
वहीं अपहरण के लिए भी युवक को दोषी मानते हुए अदालत ने सात वर्ष की कैद के अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश अदालत ने दिया है। 24 सितंबर को ही इस मामले में युवक को दोषी करार देते हुए अदालत ने सजा के बिदु पर सुनवाई की तारीख 26 सितंबर की निर्धारित की थी।
इस मामले में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने रखा। वर्ष 2018 की 18 मई को किशोरी की मां की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। महिला ने बताया था कि उनकी बेटी तालाब पर नहाने गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। इधर, बरामदगी के बाद किशोरी ने बताया था कि बेंगलुरु में रहने वाले राजकुमार ने उसे फोन कर अपने पास बुलाया था। इसलिए वह बोकारो रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर चेन्नई चली गई। यहीं पर आरोपित आया और उसे अपने साथ ले गया। बेंगलुरु में उसके मां समेत अन्य परिजन रहते थे। यहीं उसकी शादी करा दी गई। इसके बाद राज ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया। मां की शिकायत पर पुलिस ने बेंगलुरु जाकर किशोरी को बरामद किया था।