Gomia misdeed case: पोक्सो कोर्ट ने दोषी फरीद को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, सहयोगी को 20 साल
Bokaro अदालत ने 13 मई को सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए आरोपितों को दोषी करार दिया था। सजा की बिंदु पर फैसला सुनाने के लिए 20 मई की तारीख मुकर्रर की गई थी।
बोकारो, जेएनएन। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में स्वांग गोमिया निवासी फरीद खान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जबकि इसी मालमे में आरोपित संतोष कुमार को बीस वर्ष की कैद की सजा दी गई है। सजा के साथ ही अदालत ने दोषियों को 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। जुर्माने से वसूली गई राशि पीड़िता को दी जाएगी।
अदालत ने 13 मई को सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए आरोपितों को दोषी करार दिया था। सजा की बिंदु पर फैसला सुनाने के लिए 20 मई की तारीख मुकर्रर की थी। इस मामले में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार ने अदालत में रखा। वर्ष 2017 के 22 मई की यह घटना बताई जा रही है। किशोरी घर में अपने भाई-बहन के साथ थी। इसके माता-पिता खेत गए हुए थे। यहां पर फरीद खान व संतोष पहुंचे। इनके साथ हेलमेट पहने तीसरा व्यक्ति भी था। हेलमेट पहना व्यक्ति घर के बाहर ही था। फरीद व संतोष घर के अंदर घुस गए। संतोष पीड़िता के भाई-बहन को अपने कब्जे में ले लिया। पीड़िता को फरीद दूसरे कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। जब उसकी हालत खराब हो गई तो दोनों मौके से भाग निकले। हेलमेट पहने घर से बाहर बैठे तीसरे व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी। खेत से जब मां-पिता लौटे तो इसे इलाज के लिए अस्पताल
ले गए। पिता ने दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
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