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आचार संहिता उल्लंघन मामले में बाबूलाल मरांडी बरी

Babulal Marandi. चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बरी हो गए हैं।

By Sachin MishraEdited By: Published: Wed, 03 Apr 2019 12:42 PM (IST)Updated: Wed, 03 Apr 2019 03:06 PM (IST)
आचार संहिता उल्लंघन मामले में बाबूलाल मरांडी बरी
आचार संहिता उल्लंघन मामले में बाबूलाल मरांडी बरी

बेरमो, जेएनएन। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी व उनके दो सहयोगी गुरुवार को बरी हो गए। वे इस मामले की सुनवाई के लिए तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में पेश हुए थे। उनके साथ डॉ. सबा अहमद एवं जयदेव राय भी थे। उक्त तीनों ने प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी एसएन कुजूर की अदालत में अपना बयान दर्ज कराया।

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वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के जेवीएम उम्मीदवार डॉ. सबा अहमद के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए जैनामोड़ में सभा की गई थी। उस सभा को संबोधित करने के लिए बाबूलाल मरांडी हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। तब जरीडीह प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ ने बाबूलाल मरांडी, उम्मीदवार सबा अहमद एवं झाविमो के तत्कालीन जिलाध्यक्ष जयदेव राय के विरुद्ध बिना अनुमति सभा करने, लाउडस्पीकर का उपयोग करने और बिना अनुमति हेलीकॉप्टर उतारने का मामला जरीडीह थाना में दर्ज कराया था।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार अनंतमोहन सिन्हा एवं वेंकटहरि विश्वनाथन ने सबूत के साथ दलील दी कि सभा करने और हेलीकॉप्टर उतारने के लिए बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में तब आवेदन दिया गया था। समय पर अनुमतिपत्र अनुमंडल कार्यालय से सभा स्थल तक नहीं पहुंच पाया था। मामले की सुनवाई करने के क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक आरडी सोरेन ने बहस की। 

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