प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान पर मिलेगी क्षतिपूर्ति
चास: प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत फसल की बीमा करानेवाले किसान प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क
चास: प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत फसल की बीमा करानेवाले किसान प्राकृतिक आपदा से हुई फसल की नुकसान का क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते है। फसल की क्षतिपूर्ति के लिए किसान को बिना देर किए पैक्स में लिखित शिकायत करनी है। साथ ही टोल फ्री नंबर पर भारती एक्सा बीमा कंपनी को भी सूचित करना है। फसल की क्षति का आकलन कर क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। खेत पर सूखने के लिए छोड़ी गई फसल का चक्रवात के कारण हुई बारिश से काफी नुकसान हुआ है। चक्रवात से पीड़ित किसान 48 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज कराने का काम करें। कटी हुई फसल का अधिकतम दो सप्ताह तक खेत में फैलाकर छोड़ा जाता है, ताकि फसल पूरी तरह सूख जाए, लेकिन चक्रवात से किसान को भारी क्षति हुई है। क्षति का आकलन करते हुए व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। फसल की क्षति का आकलन संयुक्त समिति का गठन कर किया जाएगा। कसमार प्रखंड के कई किसानों ने प्राकृतिक आपदा से हुई नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए संबंधित पैक्स में सहकारिता पदाधिकारी के नाम पर आवेदन देकर मुआवजा देने की गुहार लगाई है।