किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करनेवाले को 10 वर्ष की कैद
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो राजीव रंजन की अदालत ने किशोरी को बहला-फुसला कर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने वाले बेरमो निवासी मनोज कुमार निषाद को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता बोकारो: अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो राजीव रंजन की अदालत ने किशोरी को बहला-फुसला कर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने वाले बेरमो निवासी मनोज कुमार निषाद को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने युवक दुष्कर्म के लिए दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कैद के अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं बहला-फुसला कर अगवा करने के मामले में अदालत ने उसे सात वर्ष की कैद की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना नहीं देने पर दोनों मामलों में छह-छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
इस मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार ने बहस की। बताया जाता है कि वर्ष 2015 की 7 दिसंबर को किशोरी स्कूल गई थी। रास्ते में मनोज मिला और अपनी गाड़ी पर बैठाकर घुमाने के बहाने रेलवे स्टेशन ले गया। यहां से पटना होते हुए किशोरी को वह पंजाब ले गया। पंजाब में किराए के एक आवास में उसे अपनी पत्नी की तरह रखा और दुष्कर्म किया। अदालत ने युवक को इसी मामले में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।