चास नगर निगम क्षेत्र में बनेंगे 147 करोड़ के छह जलमिनार
चास नगर निगम क्षेत्र में 147 करोड़ की लागत से अतिरिक्त छह जलमिनार बनाकर लोगों के घरों
चास नगर निगम क्षेत्र में 147 करोड़ की लागत से अतिरिक्त छह जलमिनार बनाकर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। दामोदर नदी के पास इंटकवेल बनाकर पाइप लाइन से पानी की आपूर्ति किये जाने की योजना है। इस योजना के तहत नगर निगम में नये शामिल वार्ड एवं विस्थापित क्षेत्रों को ध्यान में रखकर डीपीआर बनाने का काम किया गया है। छूटे हुए वार्ड व विस्थापित क्षेत्र में करीब एक सौ किलोमीटर पाइप लाइन करने की योजना है। इसके लिए निविदा की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2018 में काम भी शुरू हो जाएगा। यह योजना वर्ष 2030 तक की जनसंख्या को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस योजना के चालू हो जाने से चास में पानी की समस्या का पूरी तरह समाधान हो जाएगा। फिलहाल चास में पांच टंकी के सहारे दामोदर नदी से पाइप लाइन कर पानी की आपूर्ति किया जा रहा है। पांच टंकी से 70 किलोमीटर पाइप लाइन कर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है।
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चास शहरी क्षेत्र में 6360 लोगों ने लिया है कनेक्शन
चास नगर निगम क्षेत्र में जल संयोजन के लिए 6360 लोगों ने कनेक्शन लिया है। जिसमें से करीब 4 हजार लोग ही पानी की राशि कार्यालय में जमा करते है। आवासीय क्षेत्र में जल संयोजन के लिए एक सौ वर्ग मीटर से कम निर्मित क्षेत्र होने पर तथा फारूल का व्यास 6 एमएम रहने से संयोजन शुल्क 4 हजार रुपये रखा गया है। साथ ही निरीक्षण एवं पथ मरम्मत शुल्क 750 रुपये भुगतान करना होगा। जिसमें प्रति माह 300 रुपये मासिक शूल्क निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार एक सौ से ज्यादा तथा दो सौ मीटर से कम निर्मित क्षेत्र होने पर तथा फारूल का व्यास 10 एमएम होने पर संयोजन शुल्क 4500 रुपये, निरीक्षण व पथ मरम्मत शुल्क 975 रुपये तथा प्रतिमाह मासिक किराया 400 रुपये है। 200 वर्ग मीटर से ज्यादा व 400 वर्ग मीटर से कम निर्मित क्षेत्र होने पर तथा फारूल का व्यास 12 एमएम होने पर संयोजन शुल्क 5 हजार रुपये, निरीक्षण व पथ मरम्मती शूल्क 1300 रुपये तथा मासिक 600 रुपये है। 400 मीटर से ज्यादा निर्मित क्षेत्र होने पर एवं 16 एमएम का व्यास होने एवं फारूल का व्यास 16 एमएम होने पर संयोजन शुल्क 10 हजार रुपये, निरीक्षण व पथ मरम्मत शुल्क 1300 रुपये तथा प्रतिमाह मासिक शुल्क 900 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं व्यवसायिक क्षेत्र के लिए 6 एमएम के फारूल पर संयोजन शुल्क 4 हजार रूपये, निरीक्षण व पथ मरम्मत शुल्क 15 सौ रूपये तथा मासिक एक हजार रूपये है। 10 एमएम के फारूल पर संयोजन शुल्क 5 हजार रुपये, निरीक्षण व पथ मरम्मत शुल्क 1500 रुपये तथा मासिक एक हजार रुपये है। 12 एमएम के फारूल का व्यास होने पर संयोजन शुल्क 75 सौ, निरीक्षण व पथ मरम्मत शुल्क 2 हजार एवं मासिक 2250 रुपये है। 16 एमएम के फारूल का व्यास होने पर संयोजन शुल्क 10 हजार रूपये,निरीक्षण व पथ मरम्मत शुल्क 2 हजार, मासिक शुल्क 2400 रुपये जमा करना होगा।
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संयोजन में पाइप आदि का वहन करेगा उपभोक्ता
पानी का कनेक्शन लेने के लिए संयोजन का सामग्री पाइप, फेरूल, सॉकेट, मीटर एवं पलंबर आदि का खर्च उपभोक्ता को ही वहन करना है। साथ ही 4 सौ वर्ग मीटर से अधिक का भवन होने पर एक सौ वर्ग मीटर का चार्ज भी उपभोक्ता को देना होगा। शैक्षणिक संस्थान, उद्योग, होटल आदि को गैर घरेलू संयोजन निर्मित क्षेत्र के आधार पर कनेक्शन दिया जाएगा।