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मात्र चार हजार में सुलझा 2.49 लाख का मुकदमा

संवाद सहयोगी तेनुघाट (बेरमो) तेनुघाट व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को ऑनलाइन लोक

By JagranEdited By: Published: Sat, 17 Oct 2020 07:46 PM (IST)Updated: Sat, 17 Oct 2020 07:46 PM (IST)
मात्र चार हजार में सुलझा 2.49 लाख का मुकदमा
मात्र चार हजार में सुलझा 2.49 लाख का मुकदमा

संवाद सहयोगी, तेनुघाट (बेरमो) : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को ऑनलाइन लोक अदालत लगाकर समझौता के आधार पर 23 मामलों का निपटारा किया गया। जिला जज द्वितीय गुलाम हैदर ने बताया कि बिजली विभाग के एक मामले में फुसरो निवासी 77 वर्षीय विजय नारायण सिंह के विरुद्ध दो लाख 49 रुपये बकाया का केस हुआ था। उनका मुकदमा अधिक आयु को देखते हुए मात्र चार हजार रुपये जुर्माना के रूप में लेने के बाद समाप्त कर दिया गया। लोक अदालत का उद्घाटन जिला जज प्रथम राजीव रंजन, जिला जज द्वितीय गुलाम हैदर, जिला जज तृतीय राजेश सिन्हा, जिला जज चतुर्थ विशाल कुमार, एसडीजेएम सह अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव संजीत कुमार चंद्र, मुंसिफ सह जज प्रभारी एस एन कुजूर, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार साहू एवं अधिवक्ता वकील महतो ने दीप जलाकर किया। जिला जज प्रथम राजीव रंजन ने कहा कि समझौता के आधार पर लंबित मुकदमों को समाप्त करने का लोक अदालत एक सुगम प्रक्रिया है। लोक अदालत में निपटारा किए गए मुकदमे की अपील नहीं की जा सकती।

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दो बेंचों वाली अदालत में पहली बेंच में जिला जज द्वितीय गुलाम हैदर, जिला जज चतुर्थ विशाल कुमार एवं अधिवक्ता सुभाष कटरियार और दूसरी बेंच में एसडीजेएम संजीत कुमार चंद्र, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार साहू एवं अधिवक्ता वकील महतो थे। कुल 23 मामलों का निष्पादन कर 370500 रुपये जुर्माना वसूले गए। इसमें बिजली विभाग के पांच मामलों में 24 हजार रुपये, उत्पाद विभाग के दो मामले में 8500 रुपये और एनआइ एक्ट के तीन मामले में तीन लाख 47 हजार रुपये जुर्माना की राशि शामिल हैं। मोटरयान दुर्घटना के तीन मामले के पीड़ितों को 66,55906 रुपये का चेक दिया गया।

मौके पर प्रशिक्षु दंडाधिकारी अमित आकाश सिन्हा, साक्षी श्रीवास्तव, शिवांगी प्रिया, रूपम स्मृति टोपनो और सुमित कुमार वर्मा भी मौजूद थे।


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