टुपरा मुखिया व पंचायत सेवक से होगी 2.29 लाख की वसूली
जागरण संवाददाता, बोकारो : टुपरा पंचायात में गलत स्थान पर कूप का निर्माण कराने का दोषी पाए
जागरण संवाददाता, बोकारो : टुपरा पंचायात में गलत स्थान पर कूप का निर्माण कराने का दोषी पाए जाने पर मुखिया सुबल चंद्र महतो , पंचायत सचिव हराधन महथा, ग्राम रोजगार सेवक काशीनाथ चौधरी को कूप निर्माण में व्यय की गई राशि 2.29 लाख को बराबर-बराबर 76 हजार प्रतिव्यक्ति के हिसाब से सरकारी खाते में जमा कराना होगा। इसके अतिरिक्त उप विकास आयुक्त मिश्रा ने आदेश जारी कर कहा कि तत्कालीन बीपीओ, जेई, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक एवं मुखिया को मनरेगा अधिनियम के तहत एक हजार रुपए का जुर्माना किया गया। यह आदेश उप विकास आयुक्त रविरंजन मिश्रा ने दिया है।
डीडीसी ने कहा है कि योजना का निर्माण स्वीकृत स्थल पर नहीं कराकर नियमों की अनदेखी की गई है तथा व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत ¨सचाई कूप का निर्माण सरकारी भूमि पर किया जाना था, लेकिन गलत तरीके से मनरेगा कुंआ को महामहिम राज्यपाल को दान दिये गए जमीन पर करा दिया गया। यही नहीं कुएं की जमीन चूंकि भूतनाथ ¨सह चौधरी ने राज्यपाल के नाम से दान दिया है। इसलिए कूप की चाहरदिवारी को तोड़ने का निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चास एवं अंचल अधिकारी चास को दिया गया है।
क्या है मामला : टुपरा पंचायत में मनरेगा के तहत योजना संख्या 11/2016-17 नोवाबाद में सरकारी जमीन पर ¨सचाई कूप निर्माण किया जाना था। जिसकी प्राक्कलित राशि 2,29 लाख थी। इस कुएं का निर्माण प्रस्तावित स्थल पर न कराकर भूतनाथ ¨सह चौधरी के रैयती जमीन पर कराया गया था। इसके बाद चौधरी ने कुएं को चहारदीवारी देकर घेर लिया। इसकी शिकायत डीसी के पास पहुंची तो उन्होंने डीडीसी को जांच करने का आदेश दिया।