शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करनेवाले को 10 वर्ष की कैद
बोकारो अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जर्नादन सिंह की अदालत ने बुधवार को शादी का झांसा देकर युव
बोकारो : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जर्नादन सिंह की अदालत ने बुधवार को शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करनेवाले जितेंद्र हेंब्रम को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दस हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी। इस मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने बहस किया। बताया जा रहा है कि युवती की जान पहचान जितेंद्र से वर्ष 2012 में सेक्टर चार में सोहराय पर्व के दौरान हुई थी। जान पहचान के बाद जितेंद्र युवती के घर जाने लगा। बताया गया कि शादी का झांसा देकर युवती से इसने शारीरिक संबंध बनाया। बाद में वह शादी से इनकार कर दिया। सेक्टर चार पुलिस शिकायत मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुटी और इसके खिलाफ आरोप पत्र समर्पित की। अदालत ने विचारण के बाद यह सजा सुनाई।