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दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

dowry murder case. दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को कोर्ट ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Tue, 05 Mar 2019 04:51 PM (IST)Updated: Tue, 05 Mar 2019 04:51 PM (IST)
दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
बोकारो, जेएनएन। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी शुक्ला मोदी को जलाकर मारने वाले सावन मोदी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

सावन चंदनकियारी थाना इलाके के कोडिया गांव का रहने वाला है। घटना वर्ष 2017 में हुवी थी। सावन की शादी शुक्ला से वर्ष 2013 में हुई थी।

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शादी के बाद एक बाइक की मांग को लेकर सावन पत्नी को प्रताड़ित करता था। 12 नवंबर, 2017 की रात केरोसिन छिड़ककर सावन ने अपनी पत्नी को जलाकर मार डाला था। 


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