जम्मू-कश्मीर में नशे के कारोबार पर बड़ा एक्शन! श्रीनगर में 6.22 करोड़ की संपत्ति जब्त-फ्रीज, 6 मामलों में कार्रवाई
श्रीनगर पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए NDPS एक्ट के तहत ₹6.22 करोड़ से अधिक की ...और पढ़ें

डनिहामा में 1.10 करोड़ रुपये की कीमत वाला दो मंज़िला घर जब्त। (फाइल फोटो)
HighLights
श्रीनगर पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की।
NDPS एक्ट के तहत ₹6.22 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त।
'नशा मुक्त JK अभियान' के तहत संपत्तियां फ्रीज की गईं।
डिजिटल डेस्क, जम्मू। श्रीनगर में पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। NDPS एक्ट के तहत दर्ज छह मामलों में 6.22 करोड़ रुपये से ज्यादा की अचल संपत्ति जब्त या फ़्रीज की है। पुलिस की जानकारी के अनुसार, यह ताजा कार्रवाई निगीन और जकूरा पुलिस स्टेशनों ने की है, जबकि इससे पहले शाल्टेंग, अहमद नगर और लाल बाज़ार पुलिस स्टेशनों ने भी संपत्तियां जब्त की थीं।
निगीन पुलिस स्टेशन ने हजरतबल के डनिहामा में लगभग 1.10 करोड़ रुपये की कीमत वाला दो मंज़िला रिहायशी घर और उससे लगी जमीन जब्त की। यह संपत्ति सदरबल के रहने वाले और अभी डनिहामा में रह रहे आशिक हुसैन टेली के बेटे मुबाशिर आशिक टेली की है। यह कार्रवाई NDPS एक्ट की धारा 8/21 के तहत दर्ज FIR नंबर 24/2026 से जुड़ी है और इसे एक्ट की धारा 68-F(1) के तहत अंजाम दिया गया।
पुलिस ने जब्त किया घर-जमीन
जकूरा पुलिस स्टेशन ने अलग से हजरतबल की मुल्फाक अबू बकर कॉलोनी में 1.14 करोड़ रुपये की कीमत वाला एक रिहायशी घर और जमीन जब्त की, जो ज़ुबैर अहमद राथर की है। ज़ुबैर, मोहम्मद शबान राथर के बेटे हैं और मूल रूप से लारियाल त्राल के रहने वाले हैं, लेकिन अभी अबू बकर कॉलोनी में रह रहे हैं। यह संपत्ति NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत दर्ज FIR नंबर 44/2026 से जुड़ी है।
इससे पहले, शाल्टेंग पुलिस स्टेशन ने FIR नंबर 76/2025 के सिलसिले में मुजगुंड के रहने वाले गुलाम अहमद डार के बेटे मोहम्मद अल्ताफ़ डार की 1 करोड़ रुपये की संपत्ति फ़्रीज़ की थी। इस संपत्ति में एक मंज़िला घर और 11.5 मरला ज़मीन शामिल है।
लाल बाजार में दो मंजिला घर और जमीन जब्त
एक और मामले, FIR नंबर 87/2025 में, शाल्टेंग पुलिस ने पंजिनारा के रहने वाले गुलाम मोहम्मद भट के बेटे रियाज अहमद भट की 43 लाख रुपये की संपत्ति फ़्रीज की। अहमद नगर पुलिस स्टेशन ने NDPS एक्ट की धाराओं 8/21/27-A/29 के तहत दर्ज FIR नंबर 09/2025 में, बगात शूरा के रहने वाले गुलाम हसन मीर के बेटे ओवैस अहमद मीर की 2.2 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की। यह कार्रवाई SAFEMA, नई दिल्ली के सक्षम अधिकारी की मंज़ूरी के बाद की गई।
लाल बाज़ार पुलिस स्टेशन ने भी FIR नंबर 52/2023 में, लाल बाज़ार के रहने वाले फारूक अहमद लंगू के बेटे वसीम अहमद लंगू के दो मंज़िला घर और 3.5 मरला जमीन को जब्त किया, जिसकी कीमत 35 लाख रुपये से ज़्यादा है।
पुलिस ने बताया कि ज़ब्ती और फ्रीज़िंग के आदेश मालिकों को इन संपत्तियों को बेचने, किराए पर देने, ट्रांसफर करने या इनमें किसी तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने से रोकते हैं।
पुलिस ने कहा कि इन ताज़ा कार्रवाइयों का मकसद 'नशा मुक्त JK अभियान' के तहत ड्रग तस्करी से जुड़ी आर्थिक संपत्तियों को रोकना है।
