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Jammu Kashmir : सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर अब उपभोक्ताओं पर भी लगेगा जुर्माना

एसयूपी का इस्तेमाल करने वाले अंतिम व्यक्ति अथवा उपभोक्ता को भी दंडित किया जाना जरुरी है। इसलिए मौजूदा माह के दौरान एसयूपी के इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 100 रूपये अक्टूबर में 200 रूपये और नवंबर में 300 रूपये का जुर्माना अदा करना होगा।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Fri, 09 Sep 2022 08:42 AM (IST)Updated: Fri, 09 Sep 2022 08:42 AM (IST)
Jammu Kashmir : सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर अब उपभोक्ताओं पर भी लगेगा जुर्माना
एसयूपी पाबंदी का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ 120 एफआइआर दर्ज करने चाहिए।

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो : सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) पर पाबंदी को पूरी तरह सुनिश्चित बनाने के लिए उपभोक्ताओं के खिलाफ भी प्रशासन कठोर कार्रवाई करने जा रहा है। सितंबर में एसयूपी का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता को 100 रूपये और अक्टूबर में 200 व नवंबर में 300 रूपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। सइसके अलावा सभी नगर निकायों के अधिकारियों को अपने अपने कार्याधिकार क्षेत्र में एसयूपी के थोक व्यापारियों और खुदरा कारोबारियों के खिलाफ कम से कम तीन एफआइआर दर्ज की जाएंगी। इस संदर्भ में वीरवार को मंडलायुक्त कश्मीर पांडुरंग के पोले ने सभी संबधित प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।

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मिली जानकारी के अनुसार, मंडलायुक्त कश्मीर पांडुरंग के पाेले ने कश्मीर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी को पूरी तरह से लागू करने और कश्मीर को एसयूपी से मुक्त बनाने के लिए सभी जिला उपायुक्तों व संबधित प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। उन्होंने बाजार में एसयूपी की बिक्री की जांच के लिए विशेष दल गठित करने और एसयूपी के थोक व खुदरा कारोबारियों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि एसयूपी का इस्तेमाल करने वाले अंतिम व्यक्ति अथवा उपभोक्ता को भी दंडित किया जाना जरुरी है। इसलिए मौजूदा माह के दौरान एसयूपी के इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 100 रूपये, अक्टूबर में 200 रूपये और नवंबर में 300 रूपये का जुर्माना अदा करना होगा। उन्होंने सभी नगर निकायों, नगर परिषदों व समितियों के अधिकारियों को प्रत्येक जिले में प्लास्टि के थोक व खुदरा कारोबारियो के खिलाफ कम से कम तीन-तीन एफआइआर दर्ज करने को कहा। उन्होंने कहा श्रीनगर नगर निगम को मौजूदा माह के दौरान एसयूपी पाबंदी का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ 120 एफआइआर दर्ज करने चाहिए।

मंडलायुक्त ने ग्रामीण इलाकों में कूड़ा संग्रहित कर उसे सही तरीके से ठिकाने लगाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कालेज, हाई स्कूल और हायर सैकेंडरी स्कूल प्रबंधकों केा अपने अपने संस्थान के निकटवर्ती जलनिकायों को अपनाने व उन्हें कचरा और प्लासटिक मुक्त बनाने के लिए कहा।

उन्होंने सबंधित अधिकारियों को कश्मीर प्रांत के ऐसे सभी गांवों के लिए कचरा ठिकाने लगाने के लिए सरकारी जमीन चिह्नित करने को कहा,जो निकट भविष्य में नगर पालिका का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन कुलगाम और पुलिस को वादी में प्लास्टिक के आयात पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश देते हुए कहा कि एसयूपी को लेकर आने वाले वाहन जब्त कर लिए जाएं।

ग्रीष्मकालीन राजधानी में कूड़ा निस्तारण पर चर्चा करते हुए उन्होंने श्रीनगर नगर निगम को अच्छन में अतिरिक्त जमीन प्रदान करने के लिए सहायुक्त राजस्व विभाग को सरकारी जमीन की निशानदेही का निद्रेश दिया। इसके साथ ही बादामी बाग कैंटोनमेंट बोर्ड को भी कचरा ठिकाने लगाने के लिए 100 कनाल जमीन देने का भी फैसला लिया गया।


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