इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ी, वकील ने बताया कितने दिनों तक मिली राहत
कश्मीर संभाग की बारामूला सीट से सांसद इंजीनियर रशीद (Engineer Rashid) की अंतरिम जमानत की अवधि में बढ़ोतरी हुई है। रशीद को अब 3 नहीं बल्कि 13 तारीख को सरेंडर करना होगा। उनकी अंतरिम जमानत 10 दिनों तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस बात की जानकारी उनके वकील ने दी है। पहले उन्हें 2 अक्टूबर तक के लिए जमानत मिली थी।
पीटीआई, श्रीनगर। बारामूला संसदीय सीट से सांसद इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत 12 अक्टूबर तक बढ़ गई है। इस बात की जानकारी देते हुए वकील ने बताया कि उनकी अंतरिम जमानत बढ़ गई है। सांसद को अगले अब तीन नहीं बल्कि 13 अक्टूबर को सरेंडर करना होगा। बता दें कि पिछली बार रशीद शेख को 2 अक्टूबर तक जमानत मिली थी। उन्हें 2 अक्टूबर तक दिल्ली की पटियाला कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। बारामूला सांसद को 3 अक्टूबर को सरेंडर करना था।
10 सितंबर को मिली थी अंतरिम जमानत
रशीद के वकील ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोपों का सामना कर रहे रशीद को 10 सितंबर को अंतरिम जमानत दी गई थी और वह 11 सितंबर को अपनी अवामी इतिहाद पार्टी (एआईपी) के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार के लिए तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। आज जम्मू-कश्मीर में 40 विधानसभा सीटों पर अंतिम चरण का चुनाव संपन्न हुआ।
बारामूला से उमर अब्दुल्ला का लाखों वोटों से हराया
हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इंजीनियर रशीद ने बारामूला संसदीय सीट से नॉमिनेशन भरा। उनका मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से था। इस बीच रशीद ने कश्मीर की बारामूला सीट से जेल में ही रहकर चुनाव लड़ा था।
उस समय उनके बेटे और समर्थकों ने बारामूला लोकसभा क्षेत्र में रशीद के लिए चुनाव प्रचार किया था। रशीद ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को 2.05 लाख वोटों के अंतर से हरा दिया था।
क्यों जेल में बंद हैं रशीद
तिहाड़ जेल में बंद रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद (Who is Engineer Rashid) को साल 2019 में एनआईए ने आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उस पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत केस दर्ज है और वह पिछले पांच साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। साल 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से रशीद 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।
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