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कश्मीर में स्कूलों की टाइमिंग बदली, श्रीनगर में सुबह 10 बजे और अन्य इलाकों में 10:30 बजे; जानें छुट्टी का टाइम

Published: Wed, 14 Oct 2026 05:26 PM (IST)

Kashmir school timings: कश्मीर में सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, जो 15 अक्टूबर 2026 ...और पढ़ें

श्रीनगर के स्कूल सुबह 10 बजे से शुरू होंगे। (फाइल फोटो)

श्रीनगर के स्कूल सुबह 10 बजे से शुरू होंगे। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. कश्मीर में स्कूलों के समय में बदलाव की घोषणा।

  2. श्रीनगर में स्कूल सुबह 10 बजे से 3:30 बजे तक।

  3. अन्य क्षेत्रों में कक्षाएं 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर में सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए जरूरी खबर है। निदेशालय स्कूल शिक्षा कश्मीर (डीएसईके) ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। नई समय-सारिणी 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगी। इसके तहत श्रीनगर शहर और कश्मीर के अन्य इलाकों के स्कूलों के खुलने और बंद होने का समय अलग-अलग निर्धारित किया गया है।

निदेशालय की ओर से आज बुधवार 14 अक्टूबर को जारी आदेश संख्या 410-डीएसइके ऑफ 2026 के अनुसार, श्रीनगर शहर की नगर निगम सीमा के भीतर आने वाले सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूल सुबह 10 बजे खुलेंगे और दोपहर 3:30 बजे तक संचालित होंगे। यानी इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नए समय के अनुसार अपनी दिनचर्या तय करनी होगी।

कश्मीर के अन्य क्षेत्रों के स्कूलों का समय भी बदला

श्रीनगर जिले में नगर निगम सीमा से बाहर स्थित स्कूलों के साथ कश्मीर संभाग के अन्य क्षेत्रों के स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। इन सभी स्कूलों में कक्षाएं सुबह 10:30 बजे शुरू होंगी और शाम 4 बजे तक चलेंगी। ऐसे में अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए अपने स्कूल के निर्धारित समय की जानकारी रखना जरूरी होगा।

स्कूल शिक्षा कश्मीर के निदेशक की ओर से जारी आदेश में सभी संबंधित शैक्षणिक संस्थानों को नई समय-सारिणी का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। इसमें किसी भी तरह की छूट या बदलाव की अनुमति नहीं दी गई है।

नए समय को सख्ती से लागू करने के निर्देश

आदेश की प्रतियां स्कूल शिक्षा विभाग, कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर, उपायुक्तों, मुख्य शिक्षा अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचना एवं सख्त कार्यान्वयन के लिए भेजी गई हैं।

वहीं, सूचना निदेशक से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।