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कश्मीर में फर्जी एमबीबीएस दाखिला घोटाला, 13 लाख की धोखाधड़ी में दो आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर

By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
Published: Fri, 16 Jan 2026 01:06 PM (IST)

श्रीनगर में अपराध शाखा कश्मीर की आर्थिक अपराध विंग ने फर्जी एमबीबीएस दाखिले से जुड़े 13 लाख रुपये की धोखाधड़ी ...और पढ़ें

शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर 13 लाख रुपये का भुगतान किया था।

शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर 13 लाख रुपये का भुगतान किया था।

HighLights

  1. फर्जी एमबीबीएस दाखिले में 13 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला।

  2. आर्थिक अपराध विंग ने दो आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया।

  3. बारामूला कोर्ट में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश के तहत कार्रवाई।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। अपराध शाखा कश्मीर (सीबीके) की आर्थिक अपराध विंग (ईओडबल्यो) ने कथित फर्जी एमबीबीएस एडमिशन से जुड़े एक मामले में एक शिकायतकर्ता से कथित तौर पर 13 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपपत्र दायर किया गया है।

इस संबंध में संबंधित विंग द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार आरोपपत्र एफआईआर संख्या 10-2024 में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत सब-जज, बारामूला की अदालत आरोपी अाकिब जावेद पुत्र मोहम्मद अयूब और मोहम्मद एहतिशाम अहमद पुत्र मोहम्मद अयूब ( दोनों कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के रिंग रोड, आदर्श नगर, गुलबर्गा के रहने वाले हैं) के खिलाफ दायर किया गया है।

आपको बता दें कि यह मामला एक लिखित शिकायत के बाद दर्ज किया गया था जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उससे डा. शमसु-दीन ने संपर्क किया था, जो कर्नाटक के बीजापुर में अल-अमीन मेडिकल कालेज में काम करते  थे। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे आरोपी अकीब जावेद के माध्यम से अपने बेटे के लिए एमबीबीएस में दाखिला दिलाने का आश्वासन दिया गया था। इस आश्वासन के आधार पर, शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर 13 लाख रुपये का भुगतान किया था।

न बेटे की एडमिशन की और न ही रुपये लौटाए

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके बेटे के लिए किसी भी मेडिकल कालेज में एमबीबीएस एडमिशन की व्यवस्था नहीं की गई और भुगतान किए गए पैसे भी उसे वापस नहीं किए गए।

शिकायत मिलने के बाद ईओडबल्यो ने जांच शुरू की। जांच के दौरान, यह सामने आया कि अकिब जावेद ने अपने भाई मोहम्मद एहतिशाम अहमद के साथ मिलकर साजिश रचकर केबीएन मेडिकल कालेज, बीजापुर में एमबीबीएस एडमिशन का झूठा वादा करके शिकायतकर्ता के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी की।

जांच में दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोप सचच् साबित होनों पर संबंधित विंग ने आरोपपत्र अदालत में आरोपियों की गैरमौजूदगी में जमा कर दिए हैं और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 512 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है।