विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

1971 में गंगा विमान को हाईजैक करने वाले हाशिम कुरैशी पर हमला! बेटे ने सीढ़ियों से फेंका, जुनैद श्रीनगर में गिरफ्तार

Published: Sat, 12 Sep 2026 11:40 AM (IST)

1971 में इंडियन एअरलाइंस के विमान गंगा को हाईजैक करने वाले हाशिम कुरैशी के बेटे जुनैद कुरैशी को अपने पिता ...और पढ़ें

संपत्ति विवाद से जुड़े मामले में जुनैद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज। (फाइल फोटो)

संपत्ति विवाद से जुड़े मामले में जुनैद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज। (फाइल फोटो) 

HighLights

  1. हाशिम कुरैशी के बेटे जुनैद कुरैशी पर पिता पर हमले का आरोप।

  2. श्रीनगर अदालत ने जुनैद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

  3. सीसीटीवी फुटेज में जुनैद को पिता को धक्का देते देखा गया।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। 1971 में इंडियन एअरलाइंस के विमान गंगा को हाईजैक कर पाकिस्तान ले जाने वाले पूर्व आतंकी हाशिम कुरैशी पर उसके बेटे जुनैद कुरैशी ने कथित तौर पर जानलेवा हमला किया है। श्रीनगर की स्थानीय अदालत ने जुनैद कुरैशी की अंतरिम जमानत को शुक्रवार को बढ़ाने से इन्कार करते उसे हिरासत में लेने का आदेश जारी किया है।

बताया जा रहा है कि जुनैद कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जुनैद कुरैशी ज्यादातर समय एम्स्टर्डम में रहता है और हाल ही में कश्मीर मुद्दे पर भारत के समर्थन में बोलता नजर आया था। उसके पिता ने करीब 24 वर्ष पूर्व डेमोक्रेटिक लिबरेशन पार्टी का गठन किया था।

जुनैद कुरैशी ने अपने पिता पर जानलेवा हमला 12 दिन पहले किया था। उसके बाद हाशिम कुरैशी को आइसीयू में भर्ती कराना पड़ा। यह मामला पहले पुलिस थाने तक सीमित रहा, लेकिन जब दोनों पक्षों ने इंटरनेट मीडिया पर एक-दूसरे पर आरोप लगाए तो मामला उजागर हो गया।

अदालत ने खारिज की अंतरिम जमानत

यह विवाद कथित तौर पर संपत्ति से संबंधित है और निशात पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है। जुनैद कुरैशी ने खुद को बचाने के लिए अदालत से अंतरिम जमानत प्राप्त की थी, जिसे न्यायाधीश नौशाद अहमद खान ने केस डायरी, अस्पताल के मेडिकल रिकार्ड और घटना की निगरानी फुटेज का परीक्षण करने के बाद रद कर दिया।

CCTV में धक्का देते दिखा जुनैद

अदालत ने कहा कि हाशिम कुरैशी की हालत गंभीर है और सीढ़ियों से गिरने के कारण उसे गहरी चोट आई है। इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों की प्रारंभिक समीक्षा में जुनैद को पीड़ित को धक्का देते हुए देखा गया है।

अदालत ने जमानत के संबंध में बचाव पक्ष की दलील को खारिज करते हुए कहा कि आरोपित ने अपने आपराधिक व्यवहार की पूरी जानकारी नहीं दी। जुनैद कुरैशी यूरोपियन फाउंडेशन फार साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक हैं और कश्मीर के एक अखबार से भी जुड़े हुए हैं।