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जम्मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान में छिपे आतंकियों पर शिकंजा; कुपवाड़ा में जमीन और मकान जब्त होंगे

Published: Thu, 17 Sep 2026 05:09 PM (IST)

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान से संचालित हो रहे आतंकियों पर शिकंजा कसते हुए उनकी संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया ...और पढ़ें

पाकिस्तान  में बैठे कुख्यात आतंकियों की संपत्ति ज़ब्त करने का आदेश। (फाइल फोटो)

पाकिस्तान  में बैठे कुख्यात आतंकियों की संपत्ति ज़ब्त करने का आदेश। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. DGP ने पाकिस्तान-आधारित आतंकियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया।

  2. कुपवाड़ा में 15 कनाल जमीन और दो घर जब्त किए गए।

  3. UAPA के तहत 'आतंकवाद से हासिल संपत्ति' मानी गई।

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान में छिपे आतंकियों पर पुलिस ने एक और बड़ा शिकंजा कसा है। पुलिस महानिदेशक (DGP) नलिन प्रभात ने पाकिस्तान से काम कर रहे कुख्यात आतंकियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि ज़ब्त की गई संपत्तियों में 15 कनाल ज़मीन और दो रिहायशी घर शामिल हैं।

ये संपत्तियां अब्दुल मजीद कुरैशी पिता अब्दुल रऊफ कुरैशी और परवेज अहमद कुरैशी पिता मोहम्मद मुस्तफ़ा कुरैशी की हैं। ये दोनों कुपवाड़ा के कचामा के रहने वाले हैं।

अब्दुल मजीद कुरैशी के नाम 10 कनाल 7 मरला जमीन और तीन मंजिला मकान है। वहीं, परवेज अहमद कुरैशी के पास 5 कनाल जमीन और कचामा, कुपवाड़ा में एक मंजिला मकान है।

आतंकियों के नाम दर्ज जमीन-मकान पर पुलिस का शिकंजा

पुलिस के मुताबिक, आतंकवादियों के नाम दर्ज ये जमीन और मकान अब जांच के दायरे में आ गए हैं। UAPA के तहत ऐसी संपत्ति को 'आतंकवाद से हासिल संपत्ति' यानी आतंकवाद से जुड़ी कमाई या उससे जुटाई गई संपत्ति माना जा सकता है। इसी वजह से इन्हें जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

IPC और UAPA की कई धाराओं के तहत केस दर्ज

यह कार्रवाई कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 276/22 के तहत होगी। इस मामले में IPC और UAPA की कई धाराओं के तहत केस दर्ज है। UAPA की धारा 25 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए संबंधित जमीन-जायदाद को जब्त करने की मंजूरी दी गई है।